स्वतंत्र समय, अहमदाबाद
गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मुकेश दलाल ( Mukesh Dalal ) को समन जारी किया। अदालत ने ये समन लोकसभा चुनाव में उनकी निर्विरोध जीत को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर दिया है। याचिकाकतार्ओं के वकील पीएस चंपानेरी ने बताया कि मामला 25 जुलाई को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति जेसी दोशी की अदालत के सामने आया। अदालत ने दलाल को समन जारी कर 9 अगस्त तक जवाब देने को कहा।
कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद Mukesh Dalal बने थे सांसद
कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और अन्य उम्मीदवारों के दौड़ से हटने के बाद 22 अप्रैल को मकेश दलाल ( Mukesh Dalal ) को निर्विरोध सासंद घोषित किया गया था। 22 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। गुजरात की शेष 25 लोकसभा सीटों पर आम चुनाव के तीसरे चरण में सात मई को मतदान हुआ था। भाजपा ने सूरत सहित राज्य में 25 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली। याचिकाकर्ताओं ने कुंभानी के नामांकन को खारिज करने के सूरत कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी के फैसले की वैधता को चुनौती है। सूरत संसदीय क्षेत्र के चार मतदाताओं की तरफ से दायर दो याचिकाओं में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के तहत कुंभानी के फॉर्म को खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कुंभानी के तीन प्रस्तावकों ने बाद में उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के सामने एक आवेदन में घोषणा की थी कि वे उनके नामांकन फॉर्म पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे।