मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है कि सभी यात्री वाहनों में First Aid Box उपलब्ध हो, ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में भी निर्देश दिए थे कि First Aid Box की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।
नियमों के तहत First Aid Box की अनिवार्यता
केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार यात्रियों के लिए चलने वाले सभी वाहन में First Aid Box अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस नियम का पालन न करने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया कि अब से यह शर्त परमिट देने की प्रक्रिया में भी अनिवार्य होगी।
जांच में बड़ी खामियां और कार्रवाई
गुरूवार को 1718 यात्री बसों की जांच की गई। इस दौरान 700 से अधिक बसों में First Aid Box की कमी पाई गई, जिसके कारण चालानी कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त, अन्य उल्लंघनों के कारण 16 बसें और 13 अन्य वाहन जब्त किए गए। विभाग ने सभी बस चालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे तुरंत अपने वाहनों में First Aid Box उपलब्ध कराएं।
भविष्य में लगातार निगरानी और नियमों का पालन
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि First Aid Box की चेकिंग भविष्य में नियमित रूप से की जाएगी। साथ ही, वाहनों के परमिट में इसकी अनिवार्यता को विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। अधिकारियों ने सभी बस संचालकों और ट्रैवल एजेंसियों को चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।