स्वतंत्र समय, भोपाल
परिवहन विभाग ने शहर में 2019 के पहले की गाडिय़ों पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगी होने पर कार्रवाई का अभियान शुरू कर दिया है। ऐसी गाडिय़ों के चालान भी बनाए जा रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले खुद परिवहन विभाग ने ही कोर्ट में आवेदन करते हुए इस व्यवस्था को अनिवार्य किए जाने से पहले कुछ समय मांगा था।
उल्लेखनीय है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई पर परिवहन विभाग को आदेश दिया था कि प्रदेश में सभी वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य रूप से लगाई जाए। अप्रैल 2019 से केंद्र के आदेश पर वाहन निर्माता कंपनी और डीलर्स ही नए वाहनों पर नंबर प्लेट लगाकर दे रहे हैं। इससे पहले के वाहनों पर यह प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने 15 जनवरी तक का समय दिया था, लेकिन प्रदेश में लाखों की संख्या में वाहनों पर प्लेटें न लगी होने के कारण और इतनी अधिक मात्रा में प्लेटों की सप्लाय भी न हो पाने के कारण पहले बस संचालकों ने इसके विरोध में कोर्ट में याचिका लगाते हुए छह माह का अतिरिक्त समय मांगा था।
वहीं बाद में परिवहन विभाग ने भी कोर्ट में अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी। लेकिन बताया जा रहा है कि कोर्ट द्वारा इससे इनकार किए जाने के साथ ही परिवहन विभाग को सख्ती के साथ व्यवस्था को लागू करवाने के निर्देश दिए जाने पर परिवहन विभाग अब पूरे प्रदेश में ऐसे वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई का अभियान शुरू कर रहा है।
आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में वाहनों की जांच की। इसमें बसों में अतिरिक्त सवारी, बिना परमिट, फिटनेस के वाहनों का संचालन सहित पुराने वाहनों में एचएसआरपी न लगी होने पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।