Car Sale and Purchase : अगर आप पुरानी कार खरीदना या बेचना चाहते हैं,तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। कार को खरीदने या बेचने से पहले आपको इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले डाक्यूमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि आपकी एक गलती आपको जेल भेज सकती है।
कार खरीदने या बेचने के लिए सबसे पहले आपके पास वाहन का पेपरवर्क होना जरूरी है। अगर आपके पास आपकी कार या वाहन का उचित पेपरवर्क नहीं है, तो आपको कार चलाने में मुश्किल हो सकती है। और आपको कानून से झूठा माना जा सकता है। कार को खरीदने और बेचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज फॉर्म नंबर 30 होता है। इस फार्म को कार का मालिक आरटीओ में जमा करवाता है और इसके बिना यदि आपने गाड़ी खरीदते है, तो यह नियम के विरूद्ध होगा। इससे आप जेल भी जा सकते है।
आपको बता दे कि,मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार बेचने के लिए फॉर्म नंबर 29 को जमा करवाया जाता है। वही कार खरीदने के लिए फॉर्म नंबर 30 आरटीओ में जमा कराना होगा। 30 नंबर फॉर्म बताता है कि, कार का ट्रांसफर किया जाना है ।
Also Read – Gold-Silver Price : पितृपक्ष में सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में भी गिरावट, जानें आज के लेटेस्ट रेट
इस फॉर्म को चार पार्ट में बाटा जाता है, पहला पार्ट जिसमे 30 नंबर फॉर्म को ओनरशिप ट्रांसफर करने वाले के बारे में जानकारी। दूसरे पार्ट में खरीदार की पूरी डिटेल। तीसरे में फाइनेंसर और लोन के संबंध में पूरी जानकारी। चौथे में रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानकारी। यह आरटीओ में कार बेचने के 14 दिनों के अंदर जमा किया जाता है। इस फॉर्म की दो कॉपियां रखी जाती हैं। इसके बाद फॉर्म आरटीओ द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद कार का लीगल ट्रांसफर हो जाता है। और कार आपकी हो जाएगी।