आधार से पैन कार्ड लिंक करने की तारीख में हुआ बदलाव, जल्द देखें Deadline, यहां जानें पूरे नियम और शर्तें

Pan Aadhaar Link: आधार कार्ड अब निजी दस्तावेजों में सबसे अहम है। बैंक से लेकर किसी कार्यक्रम में एंट्री के लिए अब आधार का इस्तेमाल होने लगा है। आपने भी कई जगह आधार का इस्तेमाल किया होगा। वहीं 31 मार्च, 2023 तक अगर आप इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड Invalid हो जाएगा. ऐसी स्थिति में आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे अगर आपने अभी तक इन काम को नहीं पूरा किया है। लेकिन अब इसकी अंतिम तारीख अब 31जून 2023 है। इसके पहले 31 मार्च 2023 रखी थी। हालांकि, सबसे पहले 31 मार्च 2022 रखी गई थी, जिसका तारीख के बाद करने पर शुल्क 500 ₹ के साथ 30 जून 2022 तक किया गया था। इसके बाद इसे 31 मार्च 2023 तक 1000 ₹ के शुल्क तक को बढ़ाया गया था।

इसके लिए www.incometax.gov.in पर विजिट करें। इसके बाद यहां आपको Quick Link सेक्शन पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने एक विंडो खुलेगा जिसमें आपको आधार, पैन और मोबाइल नंबर फिल करें. आगे I validate my Aadhaar details के विकल्प को चुनें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे फिल करें. इसके बाद आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी.क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं. इसके बाद पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

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टैक्स एक्सपर्ट की माने तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे बताया की इस बार आयकर विभाग ने इस लिंकिंग को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया है तो अब इसके लिए तारीख बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपने इस निश्चित तारीख में भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड फिर निष्क्रिय हो जाएगा। फिर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे।