नियमों का उल्लंघन पड़ा महंगा, चॉकलेट फैक्ट्री सील

जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खाराखेड़ा क्षेत्र में संचालित एक चॉकलेट फैक्ट्री को सील कर दिया। यह कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई, जिसके तहत महू एसडीएम राकेश परमार और सिमरोल नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां पाई गईं, जिनके आधार पर प्रशासन ने तुरंत फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय लिया।

निरीक्षण में सामने आई गंभीर लापरवाहियां

जांच टीम ने पाया कि फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के आवश्यक उपकरण और इंतज़ाम पूरी तरह नदारद थे। अग्निशमन के किसी भी मानक प्रावधान का पालन नहीं किया गया था, जिससे कर्मचारियों और आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा था। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया था। टीम ने यह भी दर्ज किया कि लेबर एक्ट के तहत निर्धारित श्रम सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था।

फैक्ट्री परिसर में गंदगी और स्वच्छता की अनदेखी

निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री के अंदर स्वच्छता की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई। गंदगी और अव्यवस्था के कारण खाद्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। फैक्ट्री के उत्पादन क्षेत्र, भंडारण स्थल और कार्य परिसर में साफ-सफाई के मूल मानक तक पूरे नहीं किए जा रहे थे। अधिकारियों ने इस स्थिति को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया।

प्रशासन ने की फैक्ट्री सील, जांच जारी

इन सभी गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री को सील करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आगे की जांच पूरी कर जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जिले में खाद्य उत्पादन और औद्योगिक इकाइयों पर नियमित रूप से निरीक्षण किए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि फायर सेफ्टी, स्वच्छता या फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ प्रशासन कठोर रुख अपनाएगा। यह कार्रवाई अन्य फैक्ट्रियों के लिए भी एक सख्त संदेश है कि मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।