स्वतंत्र समय, भोपाल
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) भोपाल ने प्रायवेट वाहन किराए पर लेने के मामले में अनियमितताएं की है। रेवांचल टूर एवं ट्रेवल्स भोपाल से ली गई किराए की टैक्सियों का भुगतान आरटीओ में वाहन दर्ज नहीं होने पर भी लाखों रुपए का कर दिया गया, वहीं जो वाहन परिवहन विभाग में टैक्सी कोटे में दर्ज नहीं है और प्रायवेट वाहन है, उसके नाम पर भी भुगतान किए जाने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता ने मंत्री, सीएस और एसीएस से की है।
CMHO भोपाल ने वाहन किराए पर लेने में भ्रष्टाचार किया
सूचना अधिकार के तहत सीएमएचओ (CMHO) भोपाल से आरटीआई में 10 जुलाई 2023 को प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि वाहन किराए पर लिए जाने में अनियमितता, भ्रष्टाचार हुआ है। इसके तहत वाहन क्रमांक एमपी-04 टीबी -1981के नाम बिल में अलग एवं परिवहन विभाग में अलग नाम दर्ज पाया गया, जबकि इस वाहन का भुगतान रेवांचल टूर एवं ट्रेवल्स को 90.584 रुपए का किया गया। वहीं वाहन क्रमांक यूपी 79-टी 7595 का 52, 907 रुपए का भुगतान 17 अगस्त 2020 को किया गया, लेकिन ये वाहन परिवहन विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध नहीं है, ये जांच का विषय है कि बिना रजिस्टे:शन वाहन के नाम पर भुगतान रेवांचल टूर एवं ट्रेवल्स को किया गया। महाराष्ट्र में दर्ज वाहन क्रमांक एमएच-01 सी जे 5289को अलग-अलग तारीखों में 87 हजार 189 रुपए का भुगतान इसी ट्रेवल्स को किया गया।
CMHO ने गलत ढंग से लाखों रुपए का भुगतान किया
आरटीआई कार्यकर्ता पुनीत टंडन ने बताया कि एमपी-04 सीआर 5599 वाहन जो कि स्कॉर्पियों वाहन है, उक्त वाहन परिवहन विभाग में टैक्सी कोटे में दर्ज नहीं है, फिर भी इस वाहन के नाम पर 55 हजार 305 रुपए का भुगतान किया गया। ये वाहन प्रायवेट है, जबकि वित्त विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि प्रायवेट वाहनों को सरकारी कार्य में नहीं लिया जाएगा और न ही उसके नाम पर कोई भुगतान होगा। सरकारी विभाग केवल टैक्सी कोटे के वाहन ही किराए पर ले सकते हैं। लेकिन नियमों के विपरीत तत्कालीन भोपाल के सीएमएचओ ( CMHO ) ने गलत ढंग से लाखों रुपए का भुगतान रेवांचल टूर एवं ट्रेवल्स एजेंसी को किया है। इस मामले की जांच कराने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता ने दस्तावेजों सहित शिकायत डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सीएस वीरा राणा तथा एसीएस स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान से की है। इस मुद्दे पर जिला अदालत में भी परिवाद दायर किया गया है।