Coaching Centre Guidelines: सरकार ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की गाइडलाइन्स, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नो एडमिशन

Coaching Centre Guidelines: कोचिंग संस्थानों को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जानकारी के मुताबिक बता दे इस गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही अच्छे नंबर या अच्छी रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं किए जाएंगे। इन बातों पर लगाम लगेगी और अगर जो कोई भी इस गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा, उन कोचिंग सेंटर्स पर 25 हजार से 1 लाख तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अगर कोचिंग केंद्र पर फीस ज्यादा वसूली जा रही होगी तो फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट बीच में ही कोर्स छोड़ता है तो 10 दिन के अंदर बची हुई फीस भी वापस करनी होगी। कोचिंग संस्थानों द्वारा पिछले कुछ समय में भ्रामक वादे करके गलत तरीके से छात्रों का प्रवेश कराया जा रहा था। जिसे रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने यह गाइडलाइन जारी की है।

हालांकि यह गाइडलाइन छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी जारी की गई है। दरअसल, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी होने के कारण सरकार को शिकायतें मिल रही थी। जिसको देखते हुए अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या के मामले, आग लगने की घटना ज्यादा बढ़ने लग गई थी। जिसको देखते हुए यह गाइडलाइन जारी की गई है।

जानकारी के मुताबिक बता दे सरकार की गाइडलाइन में यह भी शामिल है कि कोई भी कोचिंग संस्थान ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकेगा। साथ ही कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक दिलाने की गारंटी भी नहीं करेगा। इसके अलावा 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है।