रिश्वत के हिस्से को लेकर उलझी 2500 करोड़ की 800 एकड़ जमीन पर colony clearance!

स्वतंत्र समय, इंदौर

धारा 16 के तहत इंदौर के 79 गांवों में कॉलोनी विकास की मंजूरी ( colony clearance ) (कम से कम 10 एकड़ में खुली, बंद हुई, फिर खुली और अब फिर बंद हो गई। वह भी मौखिक ही। मुद्दा नियमों का नहीं बल्कि इसी बात का है कि मंजूरी जारी करने पर मिलने वाली मलाई यानी रिश्वत की कमाई का हिस्सा कौन कितना रखेगा। बात सीएम डॉ. मोहन यादव तक पहुंची और उन्होंने इस पर रोक ही लगा दी।

colony clearance के लिए कितनी जमीन और राशि उलझी

एक जनवरी 2022 से इन 79 गांवों की जमीन का लैंडयूज खेती घोषित हो गया है, क्योंकि इन्हें मास्टर प्लान में नए निवेश क्षेत्र में जोड़ लिया गया है, यानी अब यहां टीएंडसीपी की ( colony clearance ) मंजूरी बिना कॉलोनी नहीं कटेगी और जब तक मास्टर प्लान मंजूर नहीं होता है, यहां पर विशेष शर्तों के तहत टीएंडसीपी कॉलोनी की मंजूरी धारा 16 के तहत ही देगा। इसके लिए भोपाल स्तर पर कमेटी बनाकर मंजूरी होती है। इसके चलते करीब 800 एकड़ जमीन, जिसके सौदे ढाई हजार करोड़ रुपए को होकर पड़े हुए हैं और यहां करीब 25 हजार लोग प्लॉट खरीदेंगे। इसकी कीमत कम से कम

colony clearance के लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन जरूरी है

पांच हजार धारा 16 के तहत मंजूरी के लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन (चार हेक्टयर) जरूरी है। पहले मंजूरी होने के लिए दाम था 4 लाख रुपए प्रति एकड़ यानी कम से कम 40 लाख रुपए प्रति प्रोजेक्ट, रोक लगने के बाद कुछ बिल्डर इंदौर से भोपाल गए और यह सेटिंग जमाकर आ गए।
फिर मंजूरी नियमों को लेकर टीएंडसीपी के तत्कालीन डायरेक्टर मुकेश गुप्ता के सात पीएस नगरीय प्रशासन नीरज मंडलोई के बीच विवाद हुआ। मंजूरी रुक गई। बाद में सरकार बदली और 6 लाख प्रति एकड़ पर बात जम गई और मंजूरियां खुल गई। लेकिन इस बंदरबाट में हिस्सों को लेकर लड़ाई जारी रही और आखिरकार फंसे हुए बिल्डर ने इसे 10 लाख रुपए प्रति एकड़ तक कर दिया यानी एक करोड़ प्रति कॉलोनी। लेकिन इस लड़ाई की शिकायतें सीएम डॉ. मोहन यादव तक पहुंची और उन्होंने इसे रोकते हुए धारा 16 के तहत मंजूरी देने पर ही मौखिक रूप से अधिकारियों को आदेश देकर रोक लगवा दी।

फर्जी कागजात तैयार कर जमीन का बेचने वालों को पुलिस ने पकड़ा

इंदौर- पुलिस थाना लसुडिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम लसुडिया मोरी के सर्वे 268/2 भूमि को फरियादिया पुष्पा राठी पति श्री रविन्द्र राठी नि. 27 जनकी नगर एनेक्स इन्दौर ने बताया कि मैंने श्रीमति वर्षा पति दिनेश चन्द्र अग्रवाल से दिनांक 04.07.2007 के माध्यम से भूमि को क्रय किया था । जिसे दिनांक 09.05.2022 को सागर डिडोरकर , सोनू पंवार , विनोद कुशवाह , दिनेश चौहान , हर्ष भोण्डवे , मनोज चौरसिया अज्ञात महिला ने फर्जी तरीके से वर्षा अग्रवाल का आम मुख्यनामा तैयार कर उस अज्ञात महिला का फोटो लगाकर फर्जी तरीके से मनीष सोनी के पक्ष में ग्राम लसुडिया मोरी के सर्वे 268/2 की भूमि का विक्रय किया था । फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना लसुडिया पर अपराध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया । उक्त अपराध पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में जांच आदि के आधार पर दौराने विवेचना आरोपी सागर डिडोरकर नि. तिलक पथ रामबाग इन्दौर, सोनू पंवार नि. वासुदेव नगर इन्दौर  और दिनेश चौहान नि. चन्द्रभान जूनी इन्दौर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर अपराध एवं सह आरोपियों के संबंध पूछताछ की जा रही है ।