भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती दोषी करार, कोर्ट ने भेजा तिहाड़ जेल; कल होगा सजा का ऐलान

New Delhi/Datia: मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट के इस सख्त फैसले के तुरंत बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। सजा की अवधि का निर्धारण कल, यानी गुरुवार को किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला उस समय का है जब राजेंद्र भारती दतिया भूमि एवं कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष थे। उन पर बैंक के कार्यों में पद का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितताएं बरतने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उन्हें कसूरवार पाया।
इन धाराओं में पाए गए दोषी
विशेष अदालत ने राजेंद्र भारती को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी माना है:
  • धारा 420: धोखाधड़ी और जालसाजी।
  • धारा 120B: आपराधिक साजिश रचना।
  • धारा 467, 468 और 471: फर्जी दस्तावेज तैयार करना और उन्हें असली बताकर इस्तेमाल करना।
सियासी गलियारों में हड़कंप
राजेंद्र भारती को दोषी ठहराए जाने और जेल भेजे जाने की खबर से मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जहाँ सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी जीत बता रहा है, वहीं कांग्रेस खेमे में इस फैसले को लेकर मंथन जारी है। राजेंद्र भारती के समर्थक अब ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देने और कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।
चूंकि कल सजा का ऐलान होना है, ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उन्हें कितनी अवधि की जेल होती है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी पड़ सकता है।