उपभोक्ता आयोग ने सागर कलेक्टर को जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Sagar News : सागर जिले में उपभोक्ता आयोग ने कलेक्टर संदीप जी. आर. के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि आयोग के आदेश के बाद भी किसानों को फसल बीमा योजना की राशि भुगतान नहीं किया गया है।

इस मामले में गुरूवार को जिला उपभोक्ता आयोग की डबल बेंच के आरके कोष्ठा और अनुभा वर्मा ने सागर कलेक्टर को वारंट जारी किया है। जिसमें लिखा गया है कि विपक्षी को जारी वारंट से तलब किया जाए। इससे पहले बार-बार जमानती वारंट जारी किये जा रहे थे। लेकिन कलेक्टर के अधिकारी उपस्थित होकर वसूली की राशि अगली पेशी पर जमा करने की बात कहकर तारीख ले लेते थे। लेकिन अगली तारीख पर वह उपस्थित ही नहीं हो रहे थे। इसी के चलते उन पर कड़ी  कार्यवाही की गई है।

2014 में पारित हुआ था आदेश….. 

आपको बता दें कि ये मामला साल 2009 का है। सागर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और परिवादी के वकील जितेंद्र सिंह के अनुसार ये मामला राहतगढ़ तहसील के पीपरा गांव का है। जहां किसान नरेंद्र सिंह, संग्राम सिंह और रविंद्र सिंह ने फसल बीमा से संबंधित परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग में पेश किया था। अपील के बाद इस मामले का निराकरण राज्य आयोग में हुआ। साल 2014 में जिला उपभोक्ता आयोग ने कलेक्टर को बीमा राशि देने का आदेश दिया था। उक्त राशि की वसूली के संबंध में ये मामला साल 2017 से विचाराधीन रखा है।

अधिवक्ता जितेंद्र सिंह के अनुसार सागर कलेक्टर को पहले भी इस मामले में वारंट जारी किए जा चुके है। जिस पर उनके अधिकारी और कर्मचारी पेशी पर उपस्थित हुए। लेकिन बीमा राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।