स्वतंत्र समय, भोपाल
मप्र में वित्त विभाग ने संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों ( Contract employees ) की वेतन वृद्धि के लिए सीपीआई इंडेक्स जारी कर दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 3.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिससे इनके पारिश्रमिक में 785 से 2535 रुपए तक प्रति माह का लाभ मिलेगा। यह आदेश एक अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। जबकि जारी 22 जुलाई को किया गया है। तीन महीने का एरियर दिया जाएगा या नहीं, आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
Contract employees के लिए 2023 में संविदा नीति जारी की
उधर, मप्र संविदा कर्मचारी-अधिकारी महासंघ ने आपत्ति दर्ज कराई है। महासंघ का कहना है कि केंद्र सरकार ने सीपीआई इंडेक्स का फार्मूला 5.39 प्रतिशत का दिया है, तो 3.87 प्रतिशत क्यों दिया गया? सरकार ने वर्ष 2023 में संविदा नीति जारी की है, जिसमें यह तय किया गया है कि हर साल एक अप्रैल को संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों की महंगाई दर (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) में वृद्धि की जाएगी। सरकार ने अप्रैल में सीपीआई इंडेक्स दर जारी नहीं की। जब महासंघ ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त और जीएडी के प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा एवं आंदोलन की चेतावनी दी, तब वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इससे संविदा कर्मचारियों को फायदा तो होगा, पर उतना नहीं होगा, जितना अन्य राज्यों के संविदा कर्मचारियों ( Contract employees ) को मिलेगा।
पुलिस में 5.64, स्वास्थ्य में 5.39 प्रतिशत की बढ़ोतरी
संविदा कर्मचारी सीपीआई इंडेक्स की दर तय करने में वित्त विभाग पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को इस बात से भी बल मिलता है कि पुलिस हाउसिंग कापोर्रेशन ने अपने संविदा कर्मचारियों के लिए 5.64 प्रतिशत और स्वास्थ्य विभाग के जबलपुर एवं नरसिंहपुर क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने कर्मचारियों को 5.39 प्रतिशत का लाभ दिया है। इससे इन संस्थाओं के संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पारिश्रमिक में अन्य विभागों के कर्मचारियों की तुलना में अधिक वृद्धि होगी।