लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पास, क्वेश्चन और आंसर सीट के लीक होने, कंडीडेट का सहयोग करने जैसे अपराध शामिल

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देने पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया।

Public Examination Bill passed in Lok Sabha: आज मंगलवार 6 फरवरी को केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके अनुसार पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत साधनों की रोकथाम) बिल को मंजूरी दी गई है। इस बिल के पारित होने पर सरकारी परीक्षाओं में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस बिल के तहत, अपराधियों को 10 साल की कड़ी सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। साथ ही, पुलिस को बिना किसी वारंट के अपराधियों को गिरफ्तार करने का अधिकार भी दिया जाएगा।

इस बिल में चीटिंग, पेपर लीक, फेक वेबसाइट बनाने, नकली एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने जैसे गैर-कानूनी कामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, इस बिल में परीक्षाओं में निष्पक्षता और अधिकतम ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किया गया है। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित प्रवृत्तियों को रोका जा सके।

इसके अलावा, इस बिल के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भी उपाय अधिक किए जाएंगे। सरकार विभिन्न शिक्षा संस्थानों और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग करके विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करेगी। यह बिल अब राज्यसभा में भेजा जाएगा और अगर यह कानून बन जाता है, तो अपराधियों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाएगी।