मानहानि केस में 7 जून को अदालत में Rahul Gandhi की पेशी का फरमान

स्वतंत्र समय, नई दिल्ली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) एक बार फिर मुश्किलों में फंस सकते हैं। सात जून को उन्हें मानहानि मामले में बंगलूरू की अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। भाजपा नेता ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

 मानहानि मामले में जा चुकी है Rahul Gandhi की सांसदी

इससे पहले, 23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) को दो साल की सजा सुनाई थी। उन्हें मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के कारण सजा सुनाई गई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि, बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी।

सांसदी जाने के बाद खाली किया बंगला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया। कहा कि यह सच बोलने के लिए चुकाई गई कीमत है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन तक 10 जनपथ पर अपनी मां के आवास पर रहेंगे। इससे पहले, 27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था।