Aadhar Card : आज हर नागरिक आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हैं. इसकी आवश्यकता बच्चों को स्कूल में दाखिले से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए पड़ती हैं. आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. अगर आपके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं, यानि 10 साल से आपने अपना आधार एक बार भी अपडेट नहीं किया हैं, तो आप उसे आप अपडेट करवा सकते हैं. लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं हैं. आप इसे myAadhaar पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन भी अपडेट कर सकते हैं.
वहीं पैन कार्ड-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Linking) करने के लिए आयकर विभाग ने 30 जून, 2023 तक की समय सीमा दी थी. यदि किसी व्यक्ति ने इस समय सीमा तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो गया होगा. अब जो लोग पैन को आधार से लिंक करेंगे उन्हें पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी. कई सारे सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है तो इन काम को करने के लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा.
हालांकि पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता के बावजूद देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है. इन लोगों का आधार पैन से लिंक न होने के बावजूद इनऑपरेटिव नहीं होगा, अगर ये लोग पैन को आधार से लिंक भी करना चाहे तो इन्हें पेनाल्टी भी नहीं देगी होगी. आइए जानते हैं कि आधार-पैन लिंक करने की जरूरत किन लोगों को नहीं है.
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 30 जून की समय सीमा के भीतर अपने आधार को पैन के साथ लिंक करना जरूरी है. यदि ऐसा नहीं हो पाता हो तो व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
अगर आप 30 जून तक लिंक नहीं करते तो 1 जुलाई से आपको पैसे भी देने पड़ेंगे. इसका मतलब हुआ कि अगर इनऑपरेटिव हो चुके पैन को दोबारा एक्टिव कराते हैं तो 1000 रुपये की फीस भरनी होगी. यही वजह है कि विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि पैन और आधार को जोड़ लिया जाए.
1. असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों को.
2. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (NRI).
3. कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था.
4. ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं.