दुर्गा पूजा के दौरान 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर लगाई रोक, गरबा के लिए भी तय किया गया समय, जारी हुई गाइडलाइन

दुर्गा पूजा के दौरान म्यूजिक (डीजे) बजाने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने रास गरबा आयोजकों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि उन्हें अपने आयोजनों के संबंध में स्थानीय थाना क्षेत्र में सूचना देनी होगी। इसके अलावा, आयोजकों को खुद ही बाउंसर, वॉलंटियर और सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। बैठक में यह भी कहा गया कि आयोजन स्थल पर सभी लोगों की जांच-पड़ताल करनी होगी, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह कदम आयोजन की सुरक्षा और सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

एएसपी सिटी लखन पटले ने कहा कि रास-गरबा के दौरान डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। साउंड सिस्टम को हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत निर्धारित डेसीमल,समय सीमा तक ही बजाया जा सकेगा। इसके बाद भी कोई डीजे का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही डीजे,साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जायेगा।

आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रवेश पास वितरित करें ताकि प्रवेश के दौरान भीड़भाड़ या अव्यवस्था न हो। इसके साथ ही, आयोजन स्थल पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सड़क पर वाहन पार्क न हों और जाम की समस्या न उत्पन्न हो। रास-गरबा के दौरान किसी भी प्रकार की अभद्रता या फूहड़ता का प्रदर्शन और नशे का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हो।