स्वतंत्र समय, भोपाल
आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ( Saurabh Sharma ) की जमानत याचिका पर गुरुवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सौरभ के वकील ने जमानत देने कोर्ट में तर्क रखा कि, उनके मुवक्किल की कोई आपराधिक पृष्ठभूिम नहीं है। उनके पास से कोई जब्ती नहीं हुई। सोने और कैश से भरी कार से उनका कोई लेना देना नहीं है, जांच एजेंसियों का वह पूरा सहयोग करेंगे। उनके कहीं भी भागकर जाने की भी कोई संभावना नहीं है। लिहाजा उन्हें जमानत दिया जाना चाहिए।
सरकारी वकील ने किया Saurabh Sharma की जमानत का विरोध
हालांकि, सरकारी वकील ने एडवोकेट के तर्कों का कटाक्ष करते हुए सौरभ शर्मा ( Saurabh Sharma ) जमानत का विरोध किया। वहीं कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत को निरस्त कर दिया। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौड़ को ईडी ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया था। दोपहर 1.22 बजे तीनों को पेश किया गया। 1.57 बजे तीनों को जेल के लिए रवाना कर दिया गया। ईडी की कस्टडी से लौटने के बाद तीनों को ब खंड स्थित बिल्डिंग सेंटर में बने तीन अलग-अलग खास बैरक में रखा गया। यहीं उन्हें पहले रखा गया था।