ED ने 26.53 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुर्क, कंपनी ने बैंक लोन किया डायवर्ट

स्वतंत्र समय, भोपाल

प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) भोपाल ने नारायण निर्यात इंडिया कंपनी और उससे जुड़े दूसरे संस्थानों की 26.53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। इससे पहले सीबीआई भोपाल ने नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनएनआईपीएल ) के डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था।

ED ने एनएनआईपीएल को लोन किया डायवर्ट

ईडी ( ED ) अफसरों ने बताया- एनएनआईपीएल ने डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं अन्य ने यूको बैंक से ग्रुप की विभिन्न कंपनियों के अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए 110.50 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस लोन अमाउंट का उपयोग एनएनआईपीएल के डायरेक्टर एवं उनके सहयोगियों ने दूसरे प्रोजेक्ट्स में किया। साथ ही लोन में मिली राशि को खुद की सुविधाओं पर खर्च किया। इसके अलावा लोन मंजूर कराने के लिए कंपनी ने फर्जी दस्तावेज बैंक को दिए। यह खुलासा सीबीआई भोपाल की जांच में हुआ था। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने एनएनआईपीएल के डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। केस की जांच में खुलासा हुआ कि बैंक से कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुई लोन राशि का उपयोग संचालकों ने दूसरे प्रोजेक्ट में किया है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है। इसके चलते कंपनी के संचालक गर्ग व अन्य डायरेक्टर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

मप्र और महाराष्ट्र में कंपनी की 34 प्रॉपर्टी, सभी कुर्क

ईडी अफसरों ने बताया कि एनएनआईपीएल की मप्र के इंदौर, जौरा, नीमच और महाराष्ट्र के अकोला में कंपनी की अलग-अलग नाम से कंपनी और प्रॉपर्टी है। यह कंपनी और प्रॉपर्टी एनएनआईपीएल के संचालक कैलाश चंद्र गर्ग और उनके सहयोगियों ने यूको बैंक से मिले लोन से बनाई हैं। इसके चलते ग्रुप की मप्र और महाराष्ट्र स्थित 34 प्रॉपर्टी को कुर्क किया है।

10 दिन पहले ईडी ने दर्ज किया था केस

ईडी भोपाल के अफसरों ने बताया कि एनएनआईपीएल के डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं उनके साथियों के खिलाफ 10 दिन पहले 18 जून को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद गुरुवार देर शाम ईडी ने कंपनी की प्रॉपर्टी कुर्क करने की कार्रवाई की है।