भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर एक अहम फैसला लिया है। आयोग ने मध्यप्रदेश सहित देश के छह राज्यों में चल रहे फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR) 2024 की समय सीमा में बढ़ोतरी कर दी है।
इस फैसले के तहत अब इन राज्यों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर कर दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 24 नवंबर तक पूरी होनी थी, लेकिन अब नागरिकों को चार दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।
किन राज्यों में लागू होगा फैसला?
निर्वाचन आयोग का यह निर्देश मुख्य रूप से उन राज्यों के लिए है जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं या प्रक्रिया में हैं। इनमें मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली शामिल हैं। आयोग ने इन सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर नई समय सीमा के बारे में सूचित कर दिया है।
क्यों बढ़ाई गई तारीख?
आयोग के अनुसार, इन राज्यों में त्योहारों और अन्य सार्वजनिक अवकाशों के कारण नागरिकों को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। सप्ताहांत और छुट्टियों के चलते दावे-आपत्तियां जमा करने में लोगों को असुविधा हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम जुड़वाने से वंचित न रहे।
अब आगे क्या होगा?
नई समय सारिणी के अनुसार, अब 28 नवंबर तक प्राप्त सभी दावे और आपत्तियों का निराकरण 24 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन (Final Publication) 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों के लिए एक शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है।
नागरिकों के लिए अवसर
यह बढ़ा हुआ समय उन युवाओं के लिए विशेष अवसर है जो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। वे अब 28 नवंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, जो लोग अपना पता बदल चुके हैं या जिनके वोटर आईडी में कोई त्रुटि है, वे भी इस अवधि में सुधार करवा सकते हैं।