प्रचार सामग्री के गलत इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का बड़ा एलान, जारी की एडवाइजरी

चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एक अहम एडवाइजरी जारी कर राजनीतिक दलों को एआई-जनित और बनावटी प्रचार सामग्री के गलत इस्तेमाल के बारे में चेतावनी दी है। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव कराने के अधिकार का प्रयोग करते हुए सभी दलों को आईटी अधिनियम-2021 और आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

एडवाइजरी की गई जारी
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Elections) को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने विशेष रूप से चुनाव प्रचार के दौरान AI-जनित और हाइपर-रियलिस्टिक सिंथेटिक कंटेंट के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे कंटेंट सच का रूप ले कर राजनीतिक स्टेकहोल्डर्स और मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अनिवार्य है।

आर्टिकल 324 के अंतर्गत एडवाइजरी जारी
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह एडवाइजरी जारी की जा रही है। आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रचारक एजेंसियों को आईटी अधिनियम-2021 की नियमित प्रावधानों एवं पहले से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद चुनावी माहौल में फेक सूचनाओं और मनगढंत प्रचार से होने वाली हेरफेर की संभावना को न्यूनतम करना है।