स्वतंत्र समय, जबलपुर
बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत को मूवी ‘इमरजेंसी’ ( Emergency ) के लिए मप्र हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, मणिकर्णिका प्रोडक्शन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड सहित इससे जुड़े पक्षकारों भी नोटिस दिया गया है। शनिवार को सिख संगत जबलपुर और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने जनहित याचिका दायर कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। सोमवार को याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा – कोविड काल के दौरान हमने देखा है कि सिख कम्युनिटी ने आगे आकर सेवा की है। गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है। सिख समुदाय की सेवा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ता का तर्क… फिल्म Emergency से सिख समुदाय की गलत छवि बनेगी
याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि फिल्म इमरजेंसी ( Emergency ) के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर दिखाया गया है। इससे सिख समुदाय की समाज में गलत छवि बनेगी। फिल्म में चार सिख हिंदुओं को गोली से भूनते दिखाए गए हैं। वे वी वांट खालिस्तान, सानू खालिस्तान चाहिए… यह सब कह रहे हैं। सिखों का रूप वीभत्स और खतरनाक बताया है, यह पूरी तरह से गलत है। दरअसल, इंदौर के सरदार मंजीत सिंह भाटिया और जबलपुर के सरदार मनोहर सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि इस फिल्म को लेकर पूरे देश के सिख समाज के लोग दुखी हैं।