संदेशखाली पीड़ितों का 1 प्रतिशत सच भी शर्मनाक: High Court

 स्वतंत्र समय, कोलकाता

संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ( High Court ) ने गुरुवार को बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा-अगर इस मामले में एक परसेंट भी सच्चाई है तो यह शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100 प्रतिशत जिम्मेदार है। यह लोगों की सुरक्षा का मामला है। संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां के खिलाफ 5 जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने सुनवाई की। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीडऩ और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी से निष्कासित नेता शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने उसे सीबीआई को सौंप दिया था। कोर्ट ने कहा-बंगाल महिला सुरक्षा के मामले में एनसीआरबी का डेटा दिखाता है।

High Court में वकील ने गवाहों की सुरक्षा की मांग की

एक अन्य जनहित याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट ( High Court ) में कहा कि इस मामले में गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा कारणों से कोई भी महिला अदालत में गवाही देने के लिए आगे नहीं आई। एक अन्य याचिकाकर्ता की वकील प्रियंका टिबरेवाल ने कहा-ज्यादातर महिलाएं अनपढ़ हैं। ई-मेल तो भूल जाइए, वो खत भी नहीं लिख सकती हैं। हमारे पास 500 से ज्यादा महिलाओं ने सेक्शुअल असॉल्ट की शिकायत की है। हमारे पास एफिडेविट हैं, जिनमें कहा गया है कि केवल एक शाहजहां गिरफ्तार हुआ है। उसके 1000 साथी गांव में घूम रहे हैं और शाहजहां के खिलाफ बयानबाजी ना करने के लिए धमका रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अगर महिलाओं ने बयान दिया तो उनके पति-बच्चों का सिर काटकर फुटबॉल खेलेंगे।

राज्य सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही: ईडी

कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील किशोर दत्ता ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के तरीके पर सवाल उठाए। दत्ता ने कहा-अगर कोर्ट आदेश दे तो हम एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं कि पिछले 10 सालों में सीबीआई जांच के क्या नतीजे निकले और उन केसेस का अब तक क्या हुआ। इस मामले में ईडी की ओर से पैरवी कर रहे केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने राज्य सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि ऐसी स्थिति में केंद्रीय एजेंसियां जांच को कैसे आगे बढ़ा सकती हैं।