आबकारी जिला इन्दौर के द्वारा अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध कार्यवाही
इंदौर: आबकारी विभाग द्वारा शुष्क दिवस होली पर मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी के निकल भागने का अवसर दिए बिना राजमोहल्ला स्थित विकास लोट पिता राधा किशन लोट के मकान की तलाशी में 11 बोतल रॉयल स्टैग बैरल व्हिस्की, 10 बोतल मैकडॉवेल व्हिस्की, 08 बोतल बोकार्डी ब्लैक रूम, 05 बोतल बोकार्डी व्हाइट लेमन रम और तीन पेटी में 72 बोतल केन स्टॉक बियर कुल 61.5 लीटर विदेशी मदिरा बरामद की गई।
आरोपी के पास मदिरा धारण एवं विक्रय का कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। बरामद मदिरा को जब्त कर आरोपी को धारा 34(2)मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य कार्यवाही में वृत काछी मोहल्ला के प्रभारी बी डी अहिरवार के व्दारा हर्षल पिता योगेश शर्मा के कब्जे से 05 किलोग्राम गीली भांग जप्त कर प्रकरण कायम किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य वृत क्षेत्रों में की गई कार्यवाही के अन्तर्गत कुल 14 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क 36(A)& (B) के तहत कायम किए गए।
उक्त प्रकरणों में देशी मदिरा के 112 पाव, विदेशी मदिरा में 22 बीयर बोतल, 44 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं 130 किलोग्राम महुआ लहान जप्त की गई। जप्त मदिरा की कीमत 64700/रुपए है। उक्त कार्यवाही में वृत छावनी के उपनिरीक्षक राजेश तिवारी द्वारा की गई। कार्यवाही में उपनिरीक्षक प्रियंका शर्मा, लक्ष्मीकांत रामटेके, शालिनी सिंह, बी डी अहिरवार, नितिन आशापुरे, सोनाली बेंजामिन, राजश्री खन्ना एवं आरक्षक सतेज कोपरगांवकर, बालमुकुन्द गौड, मुकेश रावत, उस्मान बेग, अन्य सभी का सहयोग रहा।