excise policy: शराब के स्टॉक की एंट्री नहीं, तो आज राजसात होगी सिक्योरिटी डिपॉजिट

स्वतंत्र समय, भोपाल

मध्य प्रदेश में एक अप्रैल से नई आबकारी नीति ( excise policy ) लागू हो गई है। शराब के दामों में 15 फीसदी की वृद्धि के साथ आबकारी आयुक्त ने हर दुकान के स्टाक की जानकारी जिला अधिकारियों से मांगी है। आयुक्त ने कहा कि अगर किसी दुकान का स्टाक वेरिफाई नहीं पाया तो इसके लिए विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उधर, नई आबकारी नीति लागू होने से वाइन शॉप के साथ ही एयरपोर्ट काउंटर से भी हेरिटेज मदिरा उपलब्ध होगी।

नई excise policy  में सभी दुकानों का स्टाक पोर्टल पर अपलोड करना होगा

आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने कहा है कि नई आबकारी नीति ( excise policy ) के तहत सभी शराब दुकानों के लाइसेंस धारकों द्वारा शराब दुकान और उससे संबंधित गोदाम के शेष स्टाक का लेवल वार एंट्री किया जाकर ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हुआ है उनकी आईडी पर भी स्टाक की एंट्री का विकल्प एक अप्रैल को उपलब्ध रहेगा। इसके तहत 2023-24 के सभी शराब दुकान लाइसेंस धारकों को पूरी करनी है, भले ही लाइसेंस धारक ने 2024-25 के लिए भी नवीनीकरण करा लिया है या दुकान किसी और को आवंटित कर दी गई है। उधर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को लाग ूकर दिया गया है। जिसके तहत 15 प्रतिशत अधिक दर पर देशी और विदेशी शराब के दाम तय किए जाएंगे।

विभाग नहीं करेगा नोटिस जारी

आबकारी आयुक्त ने कहा है कि इसकी एंट्री नहीं किए जाने पर शेष स्टाक के निराकरण या हस्तांतरण की प्रोसेस में गड़बड़ी होगी, इसलिए सभी सर्किल प्रभारी की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने प्रभार क्षेत्र में सभी शराब दुकानों की एंट्री मंगलवार तक हर हाल में करा दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित लाइसेंस धारक द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी की राशि को 2 अप्रैल को राजसात कर लिया जाएगा। इसके लिए विभाग अलग से कोई नोटिस जारी नहीं करेगा। इतना ही नहीं आबकारी आयुक्त ने लाइसेंस धारक द्वारा की गई एंट्री का वेरिफिकेशन करने के लिए भी जिला कार्यालयों को निर्देश दिए हैं। एक अप्रैल को रहने वाले स्टाक के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए ड्यूटी के अंतर की राशि का पेमेंट लाइसेंस धारक से कराया जाएगा।