देश के कई हिस्सों में आई तेज आंधी और असमय बारिश ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने खेतों में खड़ी रबी फसलों, खासकर चना, मसूर और विभिन्न सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस मौसम में अचानक हुआ यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक राहत का सहारा बन सकती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या तूफान से फसल को हुए नुकसान पर बीमा का दावा कर सकते हैं। इस योजना में पंजीकृत किसानों को फसल क्षति की जानकारी 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग या संबंधित बीमा कंपनी को देना आवश्यक होता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसान निर्धारित समय में जानकारी देकर दावा प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तो उन्हें फसल नुकसान का मुआवजा मिल सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सहारा मिल सकता है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे नुकसान का त्वरित सर्वे करें और बीमा दावे की प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाएं।
मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया
1. नुकसान की जानकारी दें: फसल को हुए नुकसान की सूचना पटवारी, तहसीलदार, कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी या हेल्पलाइन नंबर के जरिए दी जा सकती है।
2. दावा दर्ज करें: ऑनलाइन (PMFBY वेबसाइट/मोबाइल ऐप) या ऑफलाइन (CSC केंद्र, बैंक, कृषि कार्यालय) जाकर बीमा दावा फॉर्म भरें।
3. दस्तावेज़ जमा करें: आधार कार्ड, जमीन से जुड़े दस्तावेज़/बोआई प्रमाण, बैंक खाता जानकारी और फसल नुकसान के फोटो (यदि उपलब्ध हों) जमा करें।
4. सर्वेक्षण कराएं: कृषि विभाग और बीमा कंपनी मिलकर फसल की क्षति का सर्वे करते हैं।
5. मुआवजा प्राप्त करें: सर्वे के आधार पर तय की गई राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है।