पूर्व DG शर्मा की पेंशन से 50 हजार की कटौती के आदेश

स्वतंत्र समय, भोपाल

हाईकोर्ट ने पूर्व स्पेशल डीजी ( DG) पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से प्रतिमाह 50 हजार रुपए की कटौती करने के आदेश दिए हैं। ये राशि उनकी पत्नी को हर माह गुजारा भत्ता के रूप में दी जाएगी। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि यह राशि हर माह की 10 तारीख को पत्नी को भुगतान की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को यह भी निर्देश दिए कि वे एक लाख रुपए की लिटिगेशन कॉस्ट भी भुगतान करें।

DG पुरुषोत्तम शर्मा 1.20 लाख रुपए पेंशन मिलती है

हाईकोर्ट ने इस मामले में कुटुंब न्यायालय भोपाल के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें याचिकाकर्ता पत्नी को एकमुश्त चार लाख रुपए देने के आदेश डीजी को दिए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधीनस्थ अदालत ने आदेश पारित करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। पूर्व डीजीपी को एक लाख 12 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं। इसमें से 50 हजार रुपए की कटौती करके पत्नी प्रिया शर्मा को दिए जाएं। कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव व एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि इस आदेश की प्रति पेंशन अधिकारी को मुहैया कराई जाए, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुलाई का पैसा हर हाल में 10 जुलाई तक भुगतान कर दिया जाए। गौरतलब है कि प्रिया शर्मा ने अधीनस्थ अदालत के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। पहले सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था, बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया था।