इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) की संचालक मंडल बैठक 2 दिसंबर 2025 को अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं, नियम संशोधनों और प्रशासनिक सुधारों पर बड़े निर्णय लिए गए।
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में संभागायुक्त एवं अध्यक्ष डॉ. सुदाम खाड़े ने अध्यक्षता की। कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक शुभाशीष बनर्जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण यंत्री सुनील कुमार उदिया, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं. के मुख्य अभियंता कामेश श्रीवास्तव, सहायक वन संरक्षक धीरेंद्र प्रताप सिंह तथा IDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सदस्य सचिव डॉ. परिक्षित झाड़े भी उपस्थित रहे।
कुल 80 करोड़ रुपये की निविदाओं को मंजूरी
बैठक में कई विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई, जिनमें प्रमुख शामिल हैं—
- TPS-04 के विकास कार्य हेतु ₹33.22 करोड़
- TPS-10 (ग्राम पालाखेड़ी–बांगड़दा) के विकास कार्य हेतु ₹31.31 करोड़
- TPS-01 (चरण IV) के विकास कार्य हेतु ₹6.39 करोड़
- योजना 151 एवं 169-B, सुपर कॉरिडोर में 34 लाख लीटर क्षमता की ओवरहेड टंकी निर्माण हेतु ₹4.57 करोड़
- योजना 97 (भाग-2) में बाह्य विद्युतीकरण और 5 वर्षीय रखरखाव हेतु ₹3.88 करोड़
- इन सबके साथ संचालक मंडल ने कुल लगभग ₹80 करोड़ की निविदाओं को हरी झंडी दी।
लवकुश चौराहे पर सड़क निर्माण के लिए त्वरित निविदा
लवकुश चौराहे पर लेवल-2 फ्लायओवर से जुड़ी ग्रेड रोड, स्लिप रोड और सर्विस रोड पर पहले प्रस्तावित डामर सड़क को बदलकर अब कंक्रीट रोड (PQC) बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए शीघ्र अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित की जाएँगी।
संपत्ति निक्षेप राशि घटाने का निर्णय
संचालक मंडल ने प्राधिकरण द्वारा व्यय की जाने वाली संपत्तियों की निक्षेप राशि 10% से कम करने का निर्णय लिया। इससे अधिक निविदाएँ और आवेदन मिलने की संभावनाएँ बढ़ेंगी।
लीज रेंट नियमों में बड़ा संशोधन
अब तक लागू 20 गुना लीज रेंट योजना को समाप्त करते हुए नया नियम लागू किया गया है।
व्ययन नियम 2018 के अनुसार अब—
- मूल पट्टा भाटक का 4 गुना, या
- भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य का 0.5%,
जो भी कम हो, वही लीज रेंट निर्धारित होगा।
अनुज्ञेय निर्माण अवधि पूरी न होने पर कार्रवाई
प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित भूखंडों पर निर्माण अवधि में भवन न बनने के मामलों पर भी चर्चा हुई। संचालक मंडल ने नियमों के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में सूचना पत्र जारी करने का निर्णय लिया।
प्रकोष्ठों को भूस्वामी अधिकार में परिवर्तन
प्रकोष्ठ अधिनियम 2005 के अंतर्गत सभी औपचारिकताएँ पूरी कर चुके प्रकरणों में प्रकोष्ठों को भूस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। इससे आवंटियों को स्थायी स्वामित्व का लाभ मिलेगा।
चालू बैंक खातों को बचत खाते में बदला जाएगा
IDA ने अपने विभिन्न बैंकों के चालू खातों को सेविंग अकाउंट में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, ताकि प्राधिकरण के पास जमा राशि पर ब्याज मिल सके और वित्तीय लाभ बढ़ सके।
मानवीय आधार पर ऋण माफी
स्वर्गीय सुनील कुलकर्णी, जो पंच ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे, को फ्लैट खरीदने हेतु दी गई अग्रिम राशि में से उनकी मृत्यु के बाद ₹1,53,111 की शेष राशि माफ करने का निर्णय लिया गया।
दो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए PMC चयन
- योजना 166 के विकास कार्य
- TPS-01 के विकास कार्य
- दोनों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (PMC) के चयन हेतु निविदाएँ स्वीकृत की गईं।
भूजल पुनर्भरण के लिए विशेष प्रावधान
संचालक मंडल ने प्राधिकरण की योजनाओं में भूजल पुनर्भरण (ग्राउंड वॉटर रिचार्ज) के प्रभावी प्रावधान करने और इस दिशा में विशेष प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।