e-municipality portal पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का खेल जारी

स्वतंत्र समय, नर्मदापुरम

बाबू और बाबाओं की नगरी नर्मदापुरम नगर पालिका परिषद ने प्रदेश में नगरीय निकायों में एक अलग पहचान बनाई जिसने दिसंबर 2022 में राजस्व वसूली करने वाली ई-नगर पालिका ( e-municipality portal ) के रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वहीं दूसरी तरफ ई-नगर पालिका पोर्टल पर नपा की कंप्यूटराईड राजस्व शाखा में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर व कंप्यूटर शाखा प्रभारी द्वारा संपत्ति कर दस्तावेजों में हेराफेरी और कूटरचना कर नियम विरुद्ध नाम और मांग राशि में परिवर्तन करने का मामला सामने आया है।

e-municipality portal में हेराफेरी का मामला

मामला ई-नगर पालिका ( e-municipality portal ) के वार्ड क्रमांक-28 गैरिज लाइन स्थित एक आटो रिपेयरिंग की दुकान के फर्जी नामातंरण से जुड़ा है। इस मामले में शिकायतकर्ता मोहम्मद इमरान ने बताया कि वर्ष 2021-22 तक उनके चाचा मोहम्मद इदरीश के नाम की यह दुकान नपा के राजस्व अभिलेखों में पिन नंबर-4190783/ 1001643681पर मोहम्मद इदरीश के नाम ही दर्ज थीं। दुकान से संबंधित समस्त दस्तावेज जैसे वर्ष 2021-22 तक नगर पालिका के द्वारा जारी किये गये सभी संपत्ति कर देयक,वार्ड वसूलीकर्ता द्वारा वर्ष 2015 से 2022 तक 6 हजार 335 रुपए की मई 2022 में जारी की गयी संपत्तिकर की रशीद क्रमांक 189/9 एवं आशिया खातून द्वारा 19 मई 2022 में संपन्न किरायानामे में भी दुकान मालिक के रुप में मोहम्मद इदरीश का नाम ही दर्ज है। शिकायतकर्ता की शिकायत का यही विषय था कि उक्त दुकान का नामांतरण नपा के दस्तावोजों में अवैध तरीके से हेराफेरी कर किया गया है।

इमरान ने जनसुनवाई में की शिकायत

शिकायतकर्ता इमरान ने बताया कि नगर पालिका की विभागीय साइट एमपी ई-नगरपालिका पोर्टल पर 14 दिसंबर 2022 को उक्त दुकान पर श्रीमती आशिया खातून का नाम भूस्वामी के रुप में नपा के रिकार्ड ऑनलाइन लेजर रिपोर्ट में अचानक फर्जी ढंग से दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही वर्ष 2021-22 में इस लेजर रिपोर्ट में 4371 रुपए जमा किया जाना भी दर्ज किया गया। इस प्रकार उक्त दुकान के खाते में ऑनलाइन रिकॉर्ड में नाम और जमा राशि का दर्ज किया जाना पूर्णत: फर्जी और झूठा है। शिकायतकर्ता मोहम्मद इमरान के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा कलेक्टर जनसुनवाई में कंप्यूटर ऑपरेटर भुवन मेहता व राजस्व प्रभारी अकबर खान की राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी व कूटरचना कर नियम विरुध नाम परिवर्तन एवं फर्जी रूप में राशि 4371 रुपए जमा किये जाने की शिकायत की।

सीएमओ का प्रतिवेदन एवं कर्मचारियों की टीप

उक्त दुकान नामांतरण की शिकायत के मामले में तत्कालीन सीएमओ द्वारा शिकायत निस्तारण के लिए कलेक्टर को सौंपे गये प्रतिवेदन व उक्त दुकान नामांतरण संबंध में आरटीआई जानकारी के लिए प्रयुक्त की गयी नोटशीट में कंप्यूटर ऑपरेटर भुवन मेहता की तथ्यहीन, गुमराह करने वाली और गैर जिम्मेदाराना टीप में कहा गया कि उक्त दुकान नपा के अभिलेख में संपत्तिकर पिन नंबर-4090783/1001643681 पर दर्ज है तथा वर्ष 2016-17 में जीआईएस सर्वे रामटेक कंपनी नोएडा द्वारा दस्तावेजों के आधार पर मोहम्मद इदरीश के स्थान पर आशिया खातून का नाम दर्ज किया गया है।

सीएमओ के प्रतिवेदन व कर्मचारी की टीप को झूठा सिद्ध करते दस्तावेज

कार्यालय नपा के राजस्व विभाग की उक्त दुकान के नामांतरण शिकायत मामले में एक दैनिक वेतन कर्मचारी की तथ्यहीन और गुमराह करने वाली टीप को स्वीकार करते हुए की गयी कार्यवाही मिलीभगत को उजागर कर रही है। क्योंकि मोहम्मद इदरीश और आशिया खातून का निकाह फरवरी 2018 में हुआ था। निकाह के चार साल बाद 15 अप्रैल 2022 को मोहम्मद इदरीश की मृत्यु हुई थी। निकाहनामा,मृत्यु प्रमाण पत्र एवं दुकान संबंधी, नगर पालिका के ही अभिलेख वर्ष 2016-17 में मोहम्मद इदरीश के स्थान पर आसिया खातून के नाम दर्ज होने की बात को झूठा सिद्ध करते है। मालूम हो कि संपत्ति अंतरण के ऐसे ही एक मामले में लश्कर चौक ग्वालटोली वार्ड क्रमांक 30 निवासी हेमंत श्रीवास्तव ने भी नगर पालिका की कंप्यूटराइड राजस्व शाखा के इन्हीं कर्मचारियों की शिकायत जनसुनवाई में कलेक्टर से की थी। जिसमें उनकी मां श्रीमती संतोष के नाम की संपत्ति को सांठगांठ करते हुए फर्जी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नगर पालिका के दस्तावेजों में कर दिए जाने का उल्लेख है।

ऑनलाइन रिकार्ड में छेडछाड़ करना गंभीर साइबर अपराध

इस मामले से उजागर होता है कि राजस्व विभाग की कंप्यूटर शाखा कि कर्मचारियों द्वारा सांठगांठ कर ऑनलाइन एवं जीआईएस सर्वे के नाम पर ई-नगरपालिका पोर्टल पर इलेक्ट्रानिकली दर्ज राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी एवं परिवर्तन का खेल खेला गया है,।
नपा अधिनियम में नियम क्या हैं : नगर पालिका अधिनियम में संपत्ति के नामांतरण बाबत करदाता द्वारा नगर पालिका को आवेदन करने की प्रक्रिया उपरांत नगर पालिका द्वारा हक अंतरण के संबंध में दोनों पक्षो को सूचित कर सार्वजनिक जाहिर सूचना के बाद विधिवित नामांतरण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

इनका कहना है….

मामला आपके द्वारा संंज्ञान में आया है। ई-नगर पालिका पोर्टल पर अगर राजस्व अभिलेखो में जिन कर्मचारियों द्वारा हेराफेरी कर नामांतरण किया है। इसकी जांच करवाकर दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी।
– हेमेश्वरी पटले, सीएमओ
नगर पालिका के कर्मचारियों ने बिना कोई सूचना के परिवार के अन्य व्यक्ति का नाम नपा के ई-पोर्टल पर गलत तरीके से दर्ज कर दिया।
-इमरान सिद्दीकी, शिकायतकर्ता