माता-पिता, जीवनसाथी या बच्चों को गिफ्ट? पहले जानिए टैक्स के ये जरूरी नियम

भारत में खास मौकों पर उपहार देने और लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। त्योहार, शादी, जन्मदिन या पारिवारिक खुशी — हर अवसर पर गिफ्ट का आदान-प्रदान आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गिफ्ट ऐसे भी होते हैं जिन पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है? अगर नहीं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।

आयकर अधिनियम में गिफ्ट को लेकर क्या कहता है कानून?

आयकर अधिनियम के तहत गिफ्ट भी आय (Income) का हिस्सा माने जाते हैं और कुछ मामलों में इन पर टैक्स लग सकता है। हालांकि, करीबी रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट आमतौर पर टैक्स फ्री होता है। वहीं, गैर-रिश्तेदारों से मिला 50,000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट टैक्स के दायरे में आता है।

इसके अलावा शादी, वसीयत (Will) और पुश्तैनी संपत्ति (Inheritance) के तहत प्राप्त गिफ्ट को पूरी तरह टैक्स से मुक्त रखा गया है — चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी हो।

किन रिश्तेदारों को गिफ्ट देने पर नहीं लगेगा टैक्स?

यदि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को कोई भी गिफ्ट देते हैं, तो इस पर आयकर विभाग की ओर से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इन “करीबी रिश्तेदारों” में शामिल होते हैं:

  • माता-पिता
  • जीवनसाथी (पति या पत्नी)
  • बच्चे
  • भाई-बहन
  • दामाद/बहू
  • ससुराल पक्ष के सदस्य और उनके जीवनसाथी

उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी माँ के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं या अपने पिता को कार देने के लिए पैसे देते हैं, तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री होगा — चाहे गिफ्ट की रकम कितनी भी हो।

शादी, वसीयत और विरासत पर भी नहीं लगेगा टैक्स

शादी एक ऐसा अवसर है, जब मिलने वाले गिफ्ट, नकद या संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता। यदि आपकी शादी में कोई आपको कैश, गाड़ी या फ्लैट गिफ्ट करता है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं — यह पूरी तरह टैक्स फ्री है।

इसी तरह, अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत के जरिए आपको कोई संपत्ति या रकम दी है या आप परिवार से पुश्तैनी संपत्ति (Inherited Property) प्राप्त करते हैं, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा।

कब देना पड़ता है गिफ्ट पर टैक्स?

अगर आपको गैर-रिश्तेदार से 50,000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है — चाहे वो नकद हो, कोई वस्तु हो या प्रॉपर्टी — तो वह आपकी आय का हिस्सा माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको उसे “Other Income” के तहत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में दिखाना होगा और सरकार को टैक्स चुकाना पड़ेगा।

ध्यान दें: अगर गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से कम है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

जन्मदिन या पूजा पर मिले गिफ्ट पर भी लग सकता है टैक्स!

अक्सर लोग सोचते हैं कि जन्मदिन, सालगिरह, गृह प्रवेश या धार्मिक समारोह में मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन अगर ये गिफ्ट गैर-रिश्तेदारों से हैं और इनकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो ये टैक्स योग्य आय मानी जाएगी।