खुशखबरी : व्यापार मेला से नई कार खरीदें और रोड टैक्स में पाएं 50 प्रतिशत छूट

स्वतंत्र समय, ग्वालियर

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने 30 ऑटोमोबाइल कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिए हैं। 12 जनवरी से ऑटोमोबाइल कारोबारी ग्वालियर व्यापार मेले से वाहन बेच सकते हैं। वाहन खरीदार को रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट भी मिलेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एचके सिंह ने ऑटोमोबाइल कारोबारियों से अंडर टेकिंग ली है कि 15 जनवरी तक अपने शोरूम तैयार करने होगे, जिस भी डीलर का शोरूम तैयार नहीं होता है, उससे रोड टैक्स की छूट वापस ले ली जाएगी।
दरअसल 25 दिसंबर 2023 से मेले की शुरुआत हो गई थी। मेले से वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट की अधिसूचना 1 जनवरी 2024 को जारी की गई। अधिसूचना के साथ ही छूट का लाभ मिलना था। अधिसूचना में शर्त थी कि वाहन मेले से बेचना होगा। छूट तभी मिलेगी, जब मेले में अपना शोरूम सत्यापित करा देंगे। डीलरों ने अपने शोरूम तैयार करने में देर कर दी। कैनॉपी लगाकर वाहन रख दिए। शोरूम तैयार नहीं होने से 11 दिन तक लोगों को छूट का लाभ नहीं मिल सका। अंडर टेकिंग के आधार पर ट्रेड लाइसेंस दिए हैं। 12 जनवरी से खरीदार छूट का लाभ ले सकते हैं।

पहले से हो गई थी बुकिंग

  • मेले की छूट की अधिसूचना आने के बाद डीलरों ने एजेंसी पर बुकिंग शुरू कर दी थी। साथ ही बोर्ड भी लगा दिए कि वाहन खरीदने पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी। लोगों ने अपनी पसंद का वाहन बुक करा लिया है, जिसके चलते शुरुआत के दिनों में बंपर बिक्री के आसार हैं।
  • दो पहिया, चार पहिया, इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों ने ट्रेड लाइसेंस लिए हैं। इस बार के मेले में वाहनों की बिक्री 25 हजार के करीब पहुंच सकती है, क्योंकि वाहन आसानी से मिल रहा है। डीलरों ने मेले के चलते स्टॉक रखा था।
  • वाहन सत्यापन के लिए मेले में अस्थाई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भी बनाया है।
    लग्जरी गाडियों का नहीं आया शोरूम
  • मेले से मिलने वाली छूट की वजह से बीएमडब्ल्यू, ऑडी, डिफेंडर सहित अन्य लग्जरी गाडियों की बिक्री अच्छी खासी होती है। इस कारण हर बार लग्जरी गाडियों का शोरूम आता था, लेकिन अभी तक इन गाडियों के डीलर ने ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है।
  • 2023 में 72 मर्सडीज, 26 बीएमडब्ल्यू, 12 जगुआर व डिफेंडर, ऑडी कंपनी की 4 गाडिय़ां बिकी थी। छूट की वजह से प्रदेश भर से लग्जरी गाड़ी के खरीदार आए थे।

इनका कहना है

30 ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिए हैं। 12 जनवरी तक वाहनों की बिक्री कर सकते हैं। गाड़ी सत्यापन के बाद 50 फीसदी की छूट मिलेगी। 15 जनवरी तक डीलरों को अपने शोरूम तैयार करने होंगे।
-एचके सिंह, आरटीओ।

नंबर ग्वालियर का मिलेगा

मेले से कोर्ई भी व्यक्ति वाहन खरीद सकता है, लेकिन उसे नंबर ग्वालियर का मिलेगा। एमपी 07 नंबर लेना पड़ेगा। जो लोग बाहर से गाड़ी खरीदने आते हैं, वह ग्वालियर के नंबर की गाड़ी चलाते हैं।

प्रदेश में वाहन खरीदने पर इतना टैक्स

  • 10 लाख तक 8-10 फीसदी
  • 10 से 20 लाख 10-12 फीसदी
  • 20 लाख से ऊपर 14-16 फीसदी
  • इलेक्ट्रिक वाहन 4 फीसदी
    (नोटः मेले से वाहन खरीदने पर टैक्स आधा रह जाएगा)

50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स में 5 लाख रुपए की बचत

  • 10 लाख की गाड़ी खरीदने पर पेट्रोल गाड़ी पर 40 हजार व डीजल गाड़ी पर 50 हजार की बचत आएगी।
  • 20 लाख की पेट्रोल गाड़ी खरीदने पर 1 लाख व डीजल गाड़ी खरीदने पर 1.20 लाख रुपए की बचत होगी।