सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन में होंगी वृद्धि, 7वें वेतनमान के लिए इस तरह मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारियों – कर्मचारियों mp govt employees के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनके वेतन salary में बढ़ोत्तरी हो सकती है। दरअसल सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिसे लेकर यह माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है।

दरअसल एक बार फिर से उनके वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत संशोधित समूह X वेतन के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ हुए 7वें सीपीसी की सिफारिश को लागू करने के लिए लगातार अभ्यावेदन मिल रहे हैं। जिस पर आदेश जारी किए गए हैं।

इस विभाग को 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रुपये के संशोधित समूह X वेतन, 6200/- (जो 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त PBOR को 7वें सीपीसी की सिफारिश को लागू करने के लिए प्रदान किया गया था) के लिए पात्र बनाने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। 6वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार, समूह X और Y को 01.01.2019 से एक सामान्य 7वां वेतनमान दिया गया था। 01.01.2006, यानी वे पे-बैंड 1 और 2 में एक ही पायदान पर हैं और एक ही विशिष्ट सुविधा के साथ समान ग्रेड पे प्राप्त करते हैं, जैसे कि ग्रुप एक्स में ‘एक्स-पे’।

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ओआरओपी संशोधन में 1.0.10 से प्रभावी दिनांक 01.07.2019 से सभी रक्षा बल के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन समान सेवा अवधि के समान पद पर कलैण्डर वर्ष 2018 में सेवानिवृत रक्षा बल के कार्मिकों की न्यूनतम एवं अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर पुन: निर्धारित की गई है। एक्स पे की दो अलग-अलग दरों की योजना को 01.01.2016 से चालू कर दिया गया है और इसे भावी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। इसलिए, 01.01.2016 से पूर्व और 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए अलग-अलग श्रेणियां तैयार की गई हैं। दिनांक 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए लागू पेंशन तालिका संख्या 7 और एक्स पे टी की उच्च दर आहरित करने वालों के लिए रु. 6200/- तालिका संख्या 8 तैयार की गई, जो 01.01.2016 प्रभावी है।

7वीं सीपीसी की उपरोक्त सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। X-समूह कर्मियों के X वेतन को 01.01.2016 संशोधित किया गया था। 7वें सीपीसी की सिफारिशें उन कर्मियों पर लागू होती हैं जो 01.01.2016 को या उसके बाद सेवा में थे और 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे थे। 7वें सीपीसी की सिफारिशें उन लोगों पर लागू नहीं होती हैं, जो 01.01.2016 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

समूह X में जेसीओ/ओआर के लिए एक्स रु. 6200 / – पीएम सभी एक्स ट्रेडों के लिए जिसमें एक योग्यता प्राप्त करना शामिल है जो एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के बराबर है। यह राशि न्यूनतम वेतन स्तर 6 (छठी सीपीसी में 4200/- रुपये के ग्रेड वेतन के अनुरूप) और वेतन स्तर 5 (छठी सीपीसी में 2800/- रुपये के ग्रेड वेतन के अनुरूप) के बीच का अंतर है।