संबल योजना से जुड़े हितग्राहियों के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर राहत भरी खबर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को अनुग्रह सहायता के 7 हजार 227 प्रकरणों में कुल 160 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित विभिन्न स्थानों से मंत्रीगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित हो रही हैं अनेक कल्याणकारी योजनाएं
प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्माण मंडल के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें श्रमिक की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता, स्थायी अपंगता अथवा आंशिक अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में श्रमिक और उनके परिवार को आर्थिक संबल देना है।
आयुष्मान योजना से जुड़कर मिला मुफ्त इलाज का लाभ
संबल योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके तहत अब संबल हितग्राही और उनके परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का बोझ काफी हद तक कम हुआ है।
असंगठित श्रमिकों के लिए जीवनभर का सहारा बनी संबल योजना
संबल योजना प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में सामने आई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वास्तविक अर्थों में यह योजना श्रमिकों के लिए एक मजबूत “संबल” साबित हो रही है और देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल मानी जा रही है।
गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स को भी मिला संबल का लाभ
नीति आयोग की पहल पर प्रदेश सरकार ने गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना के दायरे में शामिल किया है। इनके पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही, संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं।
संबल योजना के प्रमुख लाभ एक नजर में
संबल योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये और सामान्य मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये और श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत संपूर्ण शिक्षण शुल्क का लाभ मिलता है।
अब तक करोड़ों श्रमिकों को मिला सीधा लाभ
प्रदेश में 1 अप्रैल 2018 से अब तक संबल योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 83 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। श्रम विभाग की योजनाओं के तहत अब तक 7 लाख 76 हजार से अधिक प्रकरणों में कुल 7 हजार 383 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि हितग्राहियों को प्रदान की जा चुकी है। यह आंकड़े संबल योजना की व्यापकता और उसकी उपयोगिता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।