ग्वालियर व्यापार मेले (Gwalior Trade Fair) का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने इस साल भी मेले में बिकने वाले वाहनों पर रोड टैक्स (रजिस्ट्रेशन शुल्क) में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जिससे वाहन खरीदारों और ऑटोमोबाइल व्यापारियों में उत्साह है।
यह छूट विशेष रूप से गैर-परिवहन वाहनों और हल्के परिवहन वाहनों पर लागू होगी। मेले की शुरुआत से लेकर उसके समापन तक यह रियायत प्रभावी रहेगी। ग्वालियर का यह ऐतिहासिक मेला न केवल सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी यह एक बड़ा बाजार है। हर साल हजारों लोग इस छूट का लाभ उठाने के लिए महीनों तक अपनी गाड़ियों की खरीद को टालते हैं।
किन वाहनों पर मिलेगी छूट?
परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह 50 फीसदी की छूट छोटे कमर्शियल वाहनों और निजी उपयोग के वाहनों (नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स) पर मिलेगी। इसका सीधा मतलब है कि कार और दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन के समय आधी फीस ही जमा करनी होगी। हालांकि, भारी वाहनों या बसों जैसे बड़े कमर्शियल वाहनों को इस दायरे में रखा गया है या नहीं, इसे लेकर डीलर स्तर पर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन मुख्य फोकस निजी वाहनों पर ही रहता है।
मेले की रौनक बढ़ाएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर
ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर की भूमिका सबसे अहम होती है। पिछले कई वर्षों से यह परंपरा रही है कि सरकार मेले के दौरान रोड टैक्स में छूट देती है। इस छूट के कारण मेले में करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। ऑटोमोबाइल डीलर्स भी इस दौरान ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर्स और डिस्काउंट देते हैं।
पिछले साल भी मिला था जबरदस्त रिस्पॉन्स
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इस फैसले के बाद मेले में वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई थी। हजारों की संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहन बिके थे, जिससे न केवल व्यापारियों को फायदा हुआ था बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई थी। इस साल भी उम्मीद जताई जा रही है कि छूट की घोषणा के बाद मेले में भारी भीड़ उमड़ेगी।
व्यापारियों और खरीदारों को था इंतजार
ग्वालियर चेंबर ऑफ कॉमर्स और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन लंबे समय से इस छूट की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि मेले की सफलता काफी हद तक इस छूट पर निर्भर करती है। अब जब आदेश जारी हो गया है, तो शोरूम संचालकों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले में विभिन्न कंपनियों के नए मॉडल्स प्रदर्शित किए जाएंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छूट का लाभ लेने के लिए वाहन की खरीद मेले परिसर में लगे स्टॉल या अधिकृत प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। इसके लिए आरटीओ (RTO) विभाग द्वारा मेले में ही अस्थाई कार्यालय भी स्थापित किया जाता है ताकि लोगों को कागजी कार्रवाई में परेशानी न हो।