ज्ञानवापी केस: कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दिया पूजा का अधिकार

स्वतंत्र समय, वाराणसी

ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार मिला है। हिंदू अब व्यास तहखाने में पूजा कर पाएंगे। कोर्ट ने प्रशासन को सात दिन में व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। व्यास तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है।
वर्तमान में इसे सीलबंद किया गया है। पहले यहां हिंदू पूजा करते थे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तेखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी। अब सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।

विष्णु शंकर जैन ने कहा- ऐतिहासिक है फैसला

विष्णु शंकर जैन ने कहा, जिला प्रशासन वहां जल्द से जल्द पूजा की व्यवस्था करेगी। सात दिन के अंदर जिला प्रशासन को व्यवस्था करनी है। जैसे ही जिला प्रशासन से व्यवस्था होगी वहां तुरंत पूजा शुरू हो जाएगी। पूजा कैसे हो यह काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा तय किया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने के लिए 1 फरवरी 1983 को आदेश दिया था। मैं आज के इस आदेश को उसी की तुलना में देखता हूं। ये केस का टर्निंग प्वाइंट है। बहुत ऐतिहासिक फैसला है। एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदुओं की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसे अपनी कलम से सुधारा है।

1993 तक ज्ञानवापी के तहखाने के मंदिर में होती थी पूजा

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कोर्ट के फैसले पर खुश व्यक्त की है। उन्होंने कहा, आज काशी की अदालत ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इससे विश्व के सभी हिंदुओं का हृदय आनंद से भर गया है। ज्ञानवापी ढांचे के तहखाने के दक्षिण भाग में एक मंदिर स्थित है। 1993 तक उस मंदिर में भगवान की पूजा होती थी। 1993 में वहां बाड़ लगा दी गई, जाना-आना बंद कर दिया गया। अन्यायपूर्वक हिंदुओं को वहां पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।