HC ने शूर्पणखा दहन पर लगाई रोक, दशहरे पर नहीं जलेगा सोनम का पुतला

इंदौर में पौरूष संस्था के द्वारा शूर्पणखा दहन होने वाले कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शूर्पणका दहन में सोनम का पुतला दहन पर रोक लगादी है। कोर्ट ने कहा कि ये आयोजन व्यक्तिगत और सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाता है, इसलिए फिलहाल इसे रोकना आवश्यक है।

दरअसल, विजयादशमी पर इंदौर के दम्हा लक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में शूर्पणखा सेना का पुतला दहन होना था। इस कार्यक्रम में 11 महिला अपराधियों के पुतले जलाने की योजना थी। जिनमें सोनम रघुवंशी समेत मुस्कान और अन्य आरोपित महिलाओं के चेहरे शामिल थे।

इस पर सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने पुतले पर सोनम का चेहरा लगाने पर कलेक्टर शिवम वर्मा से शिकायत भी और आपत्ति भी जताई। सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का मामला अभी न्यायालय विचाराधीन है और इस तरह सार्वजनिक रूप से पुतला दहन करना उनकी बेटी और पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर हमला है।

जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस कार्यक्रम  को आयोजित करवाने वाली संस्था को नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से शूर्पणखा दहन पर लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक राजा-सोनम रघुवंसी केस में पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक ऐसा आयोजन नहीं किया जा सकता, जिससे किसी की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचे।