हाईकोर्ट में भोजशाला सर्वे की सुनवाई, ASI को 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की हाई कोर्ट खंडपीठ में धार भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद विवाद को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में एएसआई द्वारा रिपोर्ट पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय और मंगा गया लेकिन कोर्ट ने इसकी मंजूरी नहीं देते हुए 15 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए है। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 22 जुलाई तय कर दी है।

ज्ञानव्यापी की तर्ज पर हाईकोर्ट के आदेश पर धार भोजशाला का सर्वे किया गया है। इस विवाद में हिंदू समाज के साथ-साथ जैन समाज द्वारा एक अलग से याचिका दायर कर धार भोजशाला कमाल मौला मस्जिद को जैन मंदिर बताने की याचिका पर भी हिंदू पक्ष के याचिकर्ता ने अपनी बात रखी। वहीं एएसआई सर्वें की रिपोर्ट बना रही हैं, जिसमें जीपीआर और जीपीएस की रिपोर्ट भी शामिल करना हैं, जो आना शेष हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने गुरुवार को धार की विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला मामले की सुनवाई की है। युगलपीठ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति डीवी रमन्ना ने प्रकरण में लगी जनहित याचिकाओं के पक्षकारों की दलीलें सुनीं। मुख्य रिपोर्ट को ही बनाने में समय लग रहा हैं, जिसके कारण ही एएसआई ने कोर्ट समय मांगा था। दरअसल उच्च न्यायालय में हिंदू फॉर जस्टिस की याचिका पर 11 मार्च को वैज्ञानिक सर्वे के आदेश दिए थे। एएसआई की टीम के आला अधिकारियों द्वारा 22 मार्च से 27 जून तक ASI ने 98 दिनों तक भोजशाला में सर्वे किया गया था।