स्वतंत्र समय, जबलपुर
मप्र हाईकोर्ट ( High Court ) ने आईएएस अधिकारी एवं शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना पर जुर्माना लगाया है। क्योंकि उन्होंने आरटीआई के तहत जवाब पेश करने में कोताही बरती है। दरअसल, नरसिंहपुर जिले में बिना किसी वजह के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को निरस्त करने और इससे संबंधित दस्तावेज आरटीआई के तहत उपलब्ध नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं।
High Court के जस्टिस अहलूवालिया ने लगाया जुर्माना
याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए मप्र हाईकोर्ट ( High Court ) के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने तत्कालीन नरसिंहपुर कलेक्टर और अपर कलेक्टर पर जुर्माना लगाया है। जिले में बिना किसी वजह के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को निरस्त करने और इससे संबंधित दस्तावेज आरटीआई के तहत उपलब्ध नहीं कराने पर हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। आवेदक को बिना शुल्क जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश राज्य सूचना आयोग को दिया है। इस मामले में राज्य सूचना आयोग पहले ही एडीएम पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगा चुका है। यह मामला पूर्व कलेक्टर आईएएस ऋजु बाफना के समय का है। वर्तमान में बाफना शाजापुर कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं।
लाइसेंस निरस्त करने के बाद नहीं दी जानकारी
अधिवक्ता राहुल अवधिया ने दलील दी कि उन्होंने पिछले साल शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। जिस पर बिना किसी कारण के तत्कालीन कलेक्टर ऋजु बाफना ने उसे निरस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने 27 जुलाई, 2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट में शस्त्र लाइसेंस शाखा में लाइसेंस आवेदन निरस्तीकरण के कारण और अन्य दस्तावेजों के संबंध में जानकारी मांगी थी।