बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने कहा- घर तोड़ना ‘फैशन’ हो गया है, 2 लाख का जुर्माना लगाया

स्वतंत्र समय, इंदौर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रचार में लाया गया बुलडोजर की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि घरों को तोडऩा एक फैशन बन गया है। मामले की सुनवाई जज विवेक रुसिया कर रहे थे इस दौरान उन्होनें तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अब किसी भी घर को तोडऩा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करते हुए एक फैशन बन गया है। मामला उज्जैन का है जहां राधा लांगरी और विमल गुर्जर नाम के दो लोगों के घरों पर एमपी सरकार का बुलडोजर चला था। जिसमें के घरों को तोड़ा गया था। जिसके बाद दोनों ने इंदौर कोर्ट में याचिका डाली थी। कोर्ट ने दोनों को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट जज विवेक रुसिया ने की सुनवाई

आपको बता दें नगर निगम ने 13 दिसंबर 2023 को उज्जैन के सांदीपनी नगर में राधा लांगरी और विमल गुर्जर के घरों को तोड़ने का नोटिस दिया, लेकिन सुनवाई का मौका नहीं दिया और उनके घरों को तोड़ दिया गया। जिसके बाद उन दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका डाली, जिस पर सुनवाई करते हुए जज विवेक रुसिया ने नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इस दौरान न्यायमूर्ति विवेक रुसिया ने उज्जैन के अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि इन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना तोडफ़ोड़ किया। रुसिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह मामला भी क्रिमिनल मामला है जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया और बाद में तोडफ़ोड़ की गई।