भोपाल में गैर हिंदुओं की नो-एंट्री को लेकर विवादों के बीच जिला प्रशासन ने गरबा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइन सोमवार शाम को जारी की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब पंडालों में प्रवेश के लिए सभी व्यक्तियों का पहचान पत्र अनिवार्य होगा। बिना आईडी प्रूफ के किसी को भी कार्यक्रम स्थल में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
आयोजन समितियों के लिए आदेश
भोपाल जिले में अलग-अलग स्थानों पर होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन ने समितियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अब आयोजक किसी भी व्यक्ति को पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं देंगे। प्रशासन ने आयोजन स्थल पर सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
सीसीटीवी और अग्नि सुरक्षा अनिवार्य
प्रशासन ने कहा कि सभी कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि सुरक्षा की निगरानी सतत बनी रहे। इसके अलावा, अग्नि से सुरक्षा के लिए फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फायर से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों (Fire Safety Norms) का पालन किया जाए।
प्राथमिक चिकित्सा और विद्युत सुरक्षा
जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखी जाए। साथ ही विद्युत सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कराए जाएं और इसका प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लेना अनिवार्य होगा।
संदिग्ध वस्तुओं पर प्रतिबंध
आयोजन समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्त्र, धारदार हथियार या अन्य खतरनाक उपकरण न लाए जाएं और उनका उपयोग न किया जा सके। यह कदम कार्यक्रमों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है।
प्रशासन का उद्देश्य
भोपाल प्रशासन का यह निर्देश स्पष्ट रूप से कार्यक्रमों की सुरक्षा, आग और अन्य आपात स्थितियों से बचाव तथा प्रतिभागियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आयोजनों में सभी नागरिकों को सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल में सहभागी बनाना है।