केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर एक अहम जानकारी साझा की है, जो उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है, जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत आते हैं। अगर ये कर्मचारी UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो उनके पास अब सीमित समय बचा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPS में शामिल होने की अंतिम तारीख 30 जून, 2025 है। इसके बाद वे कर्मचारी गारंटीड मंथली पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
1 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने UPS को लागू किया था। यह योजना NPS से भिन्न है और इसमें कर्मचारियों को बाजार की अनिश्चितता से हटकर निश्चित मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। UPS के तहत यदि कोई कर्मचारी कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी करता है, तो उसे उसकी पिछली 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
पेंशन की गणना का उदाहरण
अगर किसी कर्मचारी की औसत बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो UPS के अंतर्गत उसे ₹25,000 की मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं अगर सेवा अवधि 10 से 25 साल के बीच है, तो भी पेंशन दी जाएगी, लेकिन यह राशि कम होगी। इसके विपरीत, NPS में पेंशन पूरी तरह से मार्केट पर आधारित होती है, जहां रिटर्न निश्चित नहीं होते।
किन्हें मिलेगा UPS का लाभ?
UPS का विकल्प वही केंद्रीय कर्मचारी चुन सकते हैं जो फिलहाल NPS के अंतर्गत हैं और जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है। इस स्कीम में आने के लिए कर्मचारियों को एक निर्धारित फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा। एक बार UPS चुनने के बाद दोबारा NPS में लौटने की अनुमति नहीं होगी।
क्या बढ़ सकती है डेडलाइन?
UPS में आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2025 रखी गई है। हालांकि, इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते UPS के लिए आवेदन कर लें, ताकि भविष्य में पेंशन को लेकर किसी तरह की असुविधा न हो।