EPFO का अहम नियम, रिटायरमेंट के बाद PF पर कितना मिलेगा ब्याज?

अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपका EPF (Employees’ Provident Fund) अकाउंट है, तो यह जानना जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद आपके PF पर ब्याज सिर्फ सीमित समय के लिए मिलेगा। EPFO के नियमों के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद आपके PF अकाउंट पर केवल तीन साल तक ही ब्याज मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली, तो आपकी PF राशि पर 61 साल तक ही ब्याज मिलेगा। इसके बाद आपका PF अकाउंट निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

PF अकाउंट निष्क्रिय होने का मतलब

कई लोग सोचते हैं कि अगर PF अकाउंट निष्क्रिय हो गया तो पैसा चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है, लेकिन उस पर ब्याज देना बंद हो जाता है। इसलिए, रिटायरमेंट के तीन साल के अंदर ही PF निकालना जरूरी है। इससे आप अपनी राशि को किसी अन्य निवेश माध्यम में लगा सकते हैं और उस पर ब्याज का लाभ ले सकते हैं।

नौकरी छोड़ने के बाद भी तीन साल तक ब्याज

रिटायरमेंट की तरह ही अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपकी PF जमा राशि पर भी तीन साल तक ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी अंतिम कंपनी द्वारा जमा की गई PF राशि पर सरकार तीन साल तक ब्याज देती है। इसके बाद आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा और ब्याज देना बंद हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में EPFO ने ब्याज दर 8.25% तय की है, जो समय-समय पर बदल सकती है।

PF निकालना हुआ अब आसान

EPFO ने PF निकालने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। अगर आपका UAN (Universal Account Number) सक्रिय है और KYC पूरा है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन PF निकाल सकते हैं। इसके लिए EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन करें, Online Services > Claim में जाएं, बैंक डिटेल्स वेरिफाई करें और निकासी का कारण चुनें। OTP वेरिफिकेशन के बाद 7-8 दिन में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा।

अगर आप ऑफलाइन PF निकालना चाहते हैं, तो नजदीकी EPFO कार्यालय जाकर फॉर्म 19, 10C या 31 भरना होगा। इसके साथ पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी लगानी होती है। कंपनी से साइन-स्टैम्प लेना भी पड़ सकता है। इसके बाद 7-10 दिन में PF राशि आपके खाते में पहुँच जाएगी।