हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। जिन किसानों ने अब तक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है, उनके पास अब भी मौका है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2025–26 की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है, यानी किसान अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि, जो किसान बैंक से ऋण लेते हैं और बीमा नहीं कराना चाहते, उन्हें कट-ऑफ डेट से सात दिन पहले यानी 24 दिसंबर तक अपने ऋणदाता बैंक में लिखित घोषणा देना जरूरी होगा।
फसल बदलने वाले किसानों के लिए भी समय सीमा तय
ऐसे किसान जिन्होंने पहले फसल बीमा कराया था, लेकिन अब फसल में बदलाव किया है या करने वाले हैं, उनके लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं। फसल परिवर्तन कराने वाले किसानों को 29 दिसंबर तक अपने ऋणदाता बैंक में जाकर यह बदलाव दर्ज कराना अनिवार्य होगा। तय समय में जानकारी अपडेट नहीं कराने पर बीमा क्लेम में दिक्कत आ सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें।
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अतिरिक्त शर्त लागू है। यहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों की रजिस्ट्री नहीं होगी, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में यूपी के किसानों को सबसे पहले अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी करानी होगी, उसके बाद ही वे फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
कहां और कैसे कराएं फसल बीमा
जो किसान फसल बीमा कराना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी बैंक, जनसेवा केंद्र (CSC) या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया है, ताकि दूर-दराज के किसान भी बिना परेशानी बीमा योजना से जुड़ सकें। ऑनलाइन और ऑफलाइन—दोनों विकल्प किसानों के लिए खुले हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 मई 2016 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देना है। मौसम की मार, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं के कारण जब फसल खराब हो जाती है, तो इस योजना के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाता है। इससे किसान पूरी तरह टूटने से बचते हैं और अगली फसल की तैयारी कर पाते हैं।
इन फसलों को मिलता है बीमा कवर
इस योजना के अंतर्गत रबी सीजन की कई अधिसूचित फसलें शामिल हैं, जिनमें गेहूं, चना, सूरजमुखी, सरसों, जौ, इसबगोल, मेथी, तारामीरा और जीरा प्रमुख हैं। इन फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा के जरिए की जाती है, जिससे किसानों को बड़ा सहारा मिलता है।
फसल बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज
फसल बीमा कराने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे। इसमें जमीन से जुड़े कागजात जैसे खसरा-खतौनी, बटाईदार किसानों के लिए भूमि समझौता-पत्र, सक्रिय बैंक खाता और सही IFSC कोड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक शामिल हैं। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड प्रमाण, पहचान प्रमाण (आधार, पैन, वोटर आईडी या नरेगा जॉब कार्ड), पता प्रमाण और फसल घोषणा पत्र भी जरूरी होगा।
ऑनलाइन आवेदन की आसान प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Farmers Corner पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Guest Farmer विकल्प चुनकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल और किसान आईडी भरने के बाद लॉगिन किया जा सकता है। ओटीपी से मोबाइल नंबर सत्यापित करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें फसल, क्षेत्रफल और सीजन (रबी या खरीफ) की जानकारी भरनी होगी। फॉर्म सबमिट करने के बाद किसान प्रीमियम का भुगतान तुरंत या बाद में भी कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध
जो किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे अपने बैंक या बीमा कंपनी से फॉर्म लेकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी आवेदन करवा सकते हैं, जहां VLE उनकी मदद से पूरा फॉर्म भर देगा। आवेदन के बाद Application ID जरूर संभालकर रखें।
जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा 14447 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी सहायता ली जा सकती है। किसान व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर मैसेज भेजकर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए भी योजना से जुड़ी जानकारी और बीमा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।