Pet Dog Registration : भोपाल में डॉग लवर्स के लिए एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। अब पालतू कुत्तों (पेट डॉग) के मालिकों को अपने कुत्तों का पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का पालन न करने पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। महापौर मालती राय ने साफ कहा है कि शहर की स्वच्छता और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम इस आदेश को सख्ती से लागू करेगा।
पंजीयन के आंकड़े क्यों हैं कम?
भोपाल में हजारों परिवार अपने घरों में पालतू कुत्ते रखते हैं, लेकिन जब उनके पंजीयन की बात आती है, तो यह संख्या 500 से भी कम है। पंजीयन के अभाव में इन कुत्तों के कारण सड़कों पर गंदगी और डॉग बाइट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। अब नगर निगम ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: आसान और सस्ती
शहर में 11 पशु अस्पतालों को पंजीयन प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया है। यहां 150 रुपये की मामूली फीस में पंजीयन फॉर्म भरकर नगर निगम मुख्यालय भेजा जाएगा। इसके बाद नगर निगम प्रमाण पत्र तैयार कर इन्हें संबंधित अस्पतालों में भेजेगा, जहां से मालिक अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
महापौर मालती राय ने इस नियम को अनिवार्य बताते हुए कहा, “डॉग लवर्स अपने पालतू कुत्तों का पंजीयन कराएं और जनता की सुरक्षा में सहयोग करें। यदि आदेश की अनदेखी की गई, तो 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। स्वच्छता और डॉग बाइट जैसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया गया है।”
यह आदेश न केवल शहर की स्वच्छता बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि डॉग बाइट जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाएगा। नगर निगम का यह प्रयास पालतू कुत्तों के मालिकों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगा।