Bhopal News : भोपाल में हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी करने की एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में कोर्ट ने आरोपी इमरान खान के खिलाफ और पीड़िता के साथ न्याय करते हुए फैसला सुनाया है।
अपर सत्र न्यायालय पल्लवी द्विवेदी ने आरोपी इमरान खान के खिलाफ 28 हजार रूपए का जुर्माना लगाकर उसे तीन साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल, ये मामला भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र का है।
सूत्रो के अनुसार बताया जा रहा है कि पीड़िता को आरोपी इमरान खान ने अपना नाम राज प्रजापति बताकर उससे 21 जुलाई 2016 में शादी की थी। शादी के बाद पीड़िता को पति की असलीयत पता चली तो उसने 18 फरवरी 2021 को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की।
इमरान बोला, इस्लाम कबूलो……….
गौरतलब है कि आरोपी ने युवती के सामने अपनी पहचान राज प्रजापति ही बताकर रखी थी। उसने प्रेम जाल में फंसाकर सलकनपुर मंदिर में शादी की ताकि उसे लगे कि वो हिंदू ही है। शादी के बाद ये जोड़ा साथ रहने लगा। इस दौरान पीड़ित युवती को आरोपी पति ने उसका सही नाम इमरान खान बताया और युवती पर लगातार इस्लाम धर्म कबूलने पर दबाव बनाने लगा।
5 लाख रुपए की मांग करता था……
पीड़िता के मना करने पर इमरान उसके साथ मारपीट करता था। साथ ही आरोपी इमरान खान युवती से 5 लाख रूपए की मांग भी करता था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। भोपाल पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कोर्ट में आरोपी इमरान खान से संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य को कोर्ट में पेश किया जिसके आधार पर इमरान खान को दोषी पाते हुए 28 हजार रूपए का जुर्माना के साथ उसे तीन साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है।