सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने इंदौर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक के बाद इंदौरवासियों के लिए कुछ जरूरू निर्देश दिए गए है।
आपको बता दें कि अब इंदौर में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये नियम 1 अगस्त 2025 से लागू किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को इसके लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए है।
पेट्रोल पंप संचालकों को भी ये आदेश मानने अनिवार्य है। अगर कोई पेट्रोल पंप पर इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उनकी जमानत राशि जब्त हो सकती है, साथ ही उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस भी दर्ज हो सकता है।
इन पर नहीं लगेगा ये नियम ….
- मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा।
2. ये आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभाव में रहेगा।
रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के मुताबिक सरकारी कर्मचारियो और विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। साथ ही अगले 6 महीनों में सुधार के लिए रणनीति तैयार की जाए, ताकि सकारात्मक बदलाव और नतीजे देखने को मिले।