इंदौर: किन्नर सपना गुरु को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 7 केसों का हवाला देकर जमानत अर्जी खारिज

Indore News : शहर में किन्नरों के दो गुटों के बीच हुए विवाद मामले में जेल में बंद सपना गुरु को फिलहाल राहत नहीं मिली है। मंगलवार को इंदौर जिला कोर्ट ने सपना की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सपना के आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

सपना गुरु पर प्रतिद्वंद्वी गुट की किन्नर करिश्मा से मारपीट करने, उसके जेवर और पैसे छीनने का आरोप है। इसी मामले में वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। मंगलवार को उसकी जमानत याचिका पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई।

बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें

सुनवाई के दौरान सपना गुरु के वकील ने तर्क दिया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने दलील दी कि घटना के वक्त सपना अपने घर पर मौजूद थी और इसके सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं। बचाव पक्ष ने इसे रंजिश के तहत की गई कार्रवाई बताया।

वहीं, फरियादी करिश्मा के वकील और सरकारी वकील ने जमानत अर्जी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी सपना गुरु पर पहले से ही 7 अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि सपना का आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए उसे जमानत देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकती है।

कोर्ट ने खारिज की अर्जी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सरकारी वकील के तर्कों को अधिक वजनदार माना। कोर्ट ने सपना गुरु के आपराधिक रिकॉर्ड को गंभीरता से लेते हुए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद सपना गुरु को अभी जेल में ही रहना होगा।

यह मामला इंदौर में किन्नरों के दो समूहों के बीच इलाके और वर्चस्व को लेकर चल रहे पुराने विवाद का हिस्सा माना जा रहा है। इसी विवाद के चलते कुछ समय पहले करिश्मा ने सपना गुरु और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट और लूटपाट का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सपना को गिरफ्तार किया था।