स्वतंत्र समय, इंदौर
इंदौर नगर निगम ( Municipal Corporation ) के द्वारा एक बार फिर फायर सेफ्टी के नियमों को लेकर मोर्चा संभाल लिया गया है। निगम की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी भी भवन अथवा संस्थान के द्वारा फायर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया तो उन्हें जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
Municipal Corporation के अधिकारियों ने किया था भवनों का निरीक्षण
अभी कुछ महीने पहले तक नगर निगम ( Municipal Corporation ) के द्वारा आग से बचाव के उपकरण हर बहुमंजिला इमारत और संस्थान में लगाना आवश्यक होने के नियम का पालन करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। उस समय पर निगम के जोनल कार्यालय के भवन अधिकारी और भवन निरीक्षक के द्वारा इस तरह के कई भवनों का निरीक्षण किया गया था। इन भवनों के मालिक अथवा संचालक को नोटिस जारी करके आग से बचाव के उपकरण लगाने की चेतावनी दी गई थी। उसे समय निगम की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि यह उपकरण नहीं लगाए गए तो भवन को सील कर दिया जाएगा।
फायर प्लान मंजूर कराना होगा
इसके बाद से यह अभियान भी ढीला पड़ गया था। पिछले काफी समय से निगम की ओर से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। सरकार के द्वारा बनाए गए नियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी संस्थान में अग्नि से बचाव के उपकरण लगाने से पहले अपना फायर प्लान तैयार कर उसे मंजूर कराना होगा। इस नियम के अनुसार बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा अब तक फायर प्लान प्रस्तुत ही नहीं किया गया है।
निगम ने जारी की सार्वजनिक सूचना
बताया गया है की ऐसी स्थिति में नगर निगम की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है। इस सूचना में नागरिकों से कहा गया है कि यदि वह फायर प्लान को प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से जुमार्ना चुकाना होगा। इस सार्वजनिक सूचना को जारी करने के सती नगर निगम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब वह एक बार फिर फायर सेफ्टी को केंद्र बिंदु में रखकर कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में है।