दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में इंदौर पुलिस, किराएदारों-मेहमानों की जानकारी न देने पर 13 केस दर्ज

Indore News : दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए चलाए गए सघन जांच अभियान में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है।
कई होटल संचालक, मकान मालिक और नियोक्ता अपने यहां रुकने वाले मेहमानों, किराएदारों और कामगारों की जानकारी पुलिस को नहीं दे रहे हैं। यह पुलिस कमिश्नर के प्रतिबंधात्मक आदेशों का सीधा उल्लंघन है, जिससे शहर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
पुलिस ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एक ही दिन में 13 अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किए हैं। यह कार्रवाई शहर के विभिन्न थानों में की गई है। पुलिस का यह अभियान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पर्यटन स्थलों और होटलों जैसी अधिक आवाजाही वाली जगहों पर केंद्रित है। जांच में पाया गया कि कई लोग नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी सूचना के लोगों को ठहरा रहे हैं।
लापरवाही पर पुलिस का शिकंजा
पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने शहर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधात्मक धारा के तहत बाहरी लोगों की जानकारी देना अनिवार्य किया है। इसके बावजूद, कई लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे लोगों पर नकेल कसना है जो सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं। पुलिस का मानना है कि इस तरह की लापरवाही के चलते कोई भी अपराधी शहर में रुककर किसी वारदात को अंजाम दे सकता है और उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाएगा।
इन थानों में दर्ज हुए मामले
पुलिस ने बीएनएस की धारा 223 (प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन) के तहत कई लोगों पर कार्रवाई की है।
मल्हारगंज: किराएदार की सूचना नहीं देने पर गुरलेज खान और असीत समंत के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
एरोड्रम: एक फर्नीचर संचालक रामभरोसे धनगर पर 17 श्रमिकों की जानकारी छुपाने के आरोप में मामला बनाया गया।
राजेन्द्र नगर: होटल मिष्ठी पैलेस के संचालक योगेश मालवीय और होटल सगुन पर मेहमानों का रिकॉर्ड नहीं देने पर कार्रवाई हुई।
गांधी नगर: एक होटल संचालक और किराएदारों की जानकारी न देने पर द्रौपदी बाई के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
एमजी रोड और बाणगंगा: भारत चौरसिया और ओमप्रकाश पर किराएदारों की जानकारी नहीं देने के लिए मामले दर्ज हुए।
रावजी बाजार, भंवरकुआं और चंदननगर: आवेश अंसारी (कामगारों की सूचना), गोरेश उधमदासनी व विवेक पाहूजा (हॉस्टल) और मोहम्मद साबिर (किराएदार) के खिलाफ भी जानकारी छुपाने पर केस दर्ज किए गए हैं।