स्वतंत्र समय, नई दिल्ली/श्रीनगर
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) के उपराज्यपाल (एलजी) की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी।
Jammu and Kashmir में धारा 55 में बदले नियमों को नोटिफाई किया
गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई हैं। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस (एआईएस) से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि केंद्र ने सिर्फ व्यापार नियमों के लेनदेन में संशोधन किया है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में बाकी चीजों का जिक्र पहले से ही था।