स्वतंत्र समय, तिरुवनंतपुरम ।
नागरिक संशोधन अधिनियम ( CAA ) के क्रियान्वयन के खिलाफ केरल में बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने बुधवार को सीएए के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में मुताबिक, महाधिवक्ता को मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करने का काम सौंपा गया है।
CAA के खिलाफ कानूनी तैयारी
राज्य सरकार ने पहले ही संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मुकदमा दायर कर दिया है। चूंकि केंद्र सरकार सीएए ( CAA ) के तहत नियमों की अधिसूचना के साथ आगे बढ़ी है। राज्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बयान में सरकार की स्थिति की भी पुष्टि की गई कि केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र द्वारा इस अधिनियम को अधिसूचित करने के बाद से केरल में सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ द्वारा कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए।